scriptCG News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के पहले करवाना होगा वाहन का फिटनेस, सड़कों पर दौड़ रहे 25 साल पुराने 7000 गाड़ी | Vehicles will have to be made fit before installing high security number plates | Patrika News
रायपुर

CG News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के पहले करवाना होगा वाहन का फिटनेस, सड़कों पर दौड़ रहे 25 साल पुराने 7000 गाड़ी

CG News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) मिलेगी। पिछले महीनेभर से चलाए जा रहे अभियान के दौरान 25 साल पुराने 7000 से ज्यादा वाहनों को सड़कों से बाहर कर दिया गया है।

रायपुरMay 23, 2025 / 11:39 am

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CG News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के पहले करवाना होगा वाहन का फिटनेस, सड़कों पर दौड़ रहे 25 साल पुराने 7000 गाड़ी
CG News: प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रहे 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन के पंजीयन का नवीनीकरण और फिटनेस कराने पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) मिलेगी। पिछले महीनेभर से चलाए जा रहे अभियान के दौरान 25 साल पुराने 7000 से ज्यादा वाहनों को सड़कों से बाहर कर दिया गया है। साथ ही उक्त वाहनों के मालिकों को नियमानुसार वाहनों का पंजीयन और फिटनेस कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने और वाहन चलाते हुए पकडे़ जाने पर दोपहिया और चार पहिया वाहन को पुलिस जब्त करने के साथ ही चालानी कार्रवाई करेगी।
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सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 1 अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य रूप से लगाया जाना है। राज्य पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि प्रथम चरण में चालानी कार्रवाई हो रही है। इसके बाद नियमानुसार वाहनों के दस्तावेजों की जांच कर वाहनों को सीज किया जाएगा। साथ ही उक्त वाहनों की सूची परिवहन विभाग को भेजकर ब्लैकलिस्टेड कराया जाएगा।
कराना होगा स्क्रैप

कंडम हो चुके 15 साल से ज्यादा वाहनों के आरसी का नवीनीकरण और फिटनेस जांच कराना अनिवार्य है। इसके बगैर वाहन चलाते हुए पकडे़ जाने पर उसे सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। इससे बचने के लिए वह नियमानुसार स्क्रैप पॉलिसी के तहत अपना वाहन स्क्रैप करवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप कराने के बाद सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा।
इसके बाद नई दोपहिया या चार पहिया वाहन की खरीदी करते समय इसे पेश करने पर परिवहन विभाग द्वारा लाइफ टाइम 4 से 25 प्रतिशत तक रोड टैक्स में छूट मिलेगी। स्क्रैप सेंटर संचालक वाहन का मूल्यांकन संबंधित वाहन की राशि करेगा। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा स्क्रैप पॉलिसी अप्रैल 2022 में लागू की गई है। वहीं, छत्तीसगढ़ में 2023 में स्वैच्छिक स्क्रैप पॉलिसी लागू की गई है। छत्तीसगढ़ के राजपत्र में 19 जून 2023 को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। एचएसआरसी लगाना अनिवार्य
प्रदेश में 80 लाख वाहन पंजीकृत

प्रदेश में 80 लाख से ज्यादा वाहन परिवहन विभाग में पंजीकृत हैं। इनमें 2019 के बाद की करीब 30 लाख दोपहिया, ऑटो, ईवी, यात्री बस, मालवाहक और अन्य वाहन शामिल हैं। उक्त वाहनों में वाणिज्यिक वाहनों में नियमानुसार हर साल फिटनेस कराया जाना अनिवार्य है। वहीं, 2019 के बाद के वाहनों में एचएसआरपी लगी है, लेकिन इसके पहले के पंजीकृत 50 लाख से ज्यादा वाहनों में नई नंबर प्लेट लगाई जानी है। हालांकि 15 साल से ज्यादा 8 लाख वाहनों के कंडम होने और सड़कों से बाहर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाए जाने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 1 अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों में लगाया जाना अनिवार्य है। 15 साल पुराने वाहनों के आरसी का नवीकरण और फिटनेस कराने पर ही नई नंबर प्लेट के लिए आवेदन करना पड़ेगा। एचएसआरसी नहीं लगाने पर जांच के दौरान पकडे़ जाने पर वाहन को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
-डी. रविशंकर, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त

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