नतीजा, अवैध प्लाटिंग और निर्माण करने वालों के हौंसले बुलंद हैं। उन्हें किसी नियम की परवाह नहीं है। चौंकाने वाली बात है कि बिना नक्शा और लेआउट पास ऐसे निर्माण के नियमितीकरण के आवेदन भी खारिज किए गए, लेकिन बुलडोजर चलाने में जिम्मेदारी के हाथ कांप रहे हैं, इसलिए मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है।
CG News: बुलडोजर चलाने में जिम्मेदारों के कांप रहे हाथ
ऐसे ही एक मामले में डूमरतराई थोक बाजार चौक से नगर निगम की सीमा समाप्त हो जाती है। यहीं से शुरू होता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का क्षेत्र। मुय देवपुरी-शदाणी दरबार हाइवे रोड पर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के तरफ एक पांच मंजिला अवैध निर्माण महीनों तक चलता रहा। कोई देखने वाला नहीं। जब ये अवैध पांच मंजिला होटल बन गया तो निर्माणकर्ता ने अवैध निर्माण का नियमितीकरण में आवेदन लगाया।
तब जाकर टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग के अफसरों और इंजीनियरों की नींद टूटी।
दस्तावेजों की जांच करने पर पता चला कि इतने बड़े होटल का निर्माण पूरी तरह से अवैध है। जिसका नियमितीकरण करना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इसे समिति की कलेक्टर गौरव सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12 दिसंबर 2024 को आवेदन निरस्त कर दिया गया। तबसे हाइवे किनारे पांच मंजिला अवैध ढांचा जस का तस खड़ा है।
सामान्य व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई
यदि किसी सामान्य व्यक्ति के मकान का कुछ हिस्सा भी अवैध हो तो तोड़फोड़ करने में देर नहीं लगती हैं। वहीं, विभाग के अफसरों और नेताओं तक पहुंच रखने वालों को खुली छूट है। ऐसे लोगों के निर्माण को अवैध घोषित करने के बावजूद बुलडोजर चलाने जिमेदार अमले के साथ नहीं निकलते। ऐसा ही एक और मामला जोन-7 के अंतर्गत भारतमाता चौक के ठीक पीछे गुढ़ियारी-कोटा रोड पर बनी पांच-छह दुकानों को अवैध करार देते हुए जोन के अफसरों ने तोड़फोड़ की। दुकानों के शटर को पूरी तरह से तोड़ा। फिर दोबारा झांकने तक नहीं पहुंचे। नतीजा, तोड़े गए शटर को बाहर निकाल कर नया शटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। ऐसी तीन दुकानों में ये काम पूरा करा लिया गया है। अफसरों का कहना है कि दुकानें शासकीय जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थीे।
70 फीसदी तक अवैध निर्माण टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग में जब मुख्य हाइवे किनारे बने पांच मंजिला निर्माण के बारे में पूछताछ की गई तो अफसरों ने बताया कि जब अवैध निर्माण के नियमितीकरण का आवेदन दिया, तब जांच में खुलासा हुआ कि न नक्शा पास कराया न ही लेआउट। हद ये कि मुय सड़क के बीच प्वाइंट से 30 मीटर छोड़ने का नियम है। परंतु महज 15 से 20 फीट ही छोड़ा गया है, जो कि 70 फीसदी से ज्यादा अवैध है। इसलिए नियमितीकरण समिति की बैठक में आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। कलेक्टर के आदेश पर उस निर्माण पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है।
टाउन एंड कंट्री सहायक संचालक ऐश्वर्य जायसवाल ने कहा की प्लानिंग मुख्य रायपुर-जगदलपुर हाइवे रोड पर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर तरफ पांच मंजिला होटल बिना नक्शा, लेआउट के अवैध रूप से निर्माण कराया है। नियमितीकरण का आवेदन दिया था, जिसे कलेक्टर की अध्यक्षता में निरस्त कर दिया गया है। आदेश जारी होते ही कार्रवाई की जाएगी।
कमिश्नर जोन-7 राकेश शर्मा ने कहा की भारतमाता चौक के पास शासकीय जमीन पर बनी दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की थी और दोबारा सुधार नहीं करने नोटिस भी दिया है। निर्माण करने वाला खुद की जमीन बता रहा है, इसलिए तहसीलदार को सीमांकन करने पत्र भेजा है। यदि शटर लगा रहा है तो फिर तोड़ेंगे।