CG Crime News: दुकान के भीतर मारपीट
इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना को लेकर बायसी कॉलोनी निवासी तुषार राय उम्र 19 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 12 जून को वह अपने साथियों के साथ ग्राम खर्रा स्थित नदी में नहाने गया था। वहीं पर राजा खान और उसके कुछ साथियों का वहां काम कर रहे मजदूरों से विवाद हो गया। तुषार और उसके साथी इस विवाद से अलग रहे, लेकिन इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने शाम को अमन दास की मोबाइल दुकान पर पहुंचकर गाली-गलौच शुरू कर दी।
जब तुषार ने इसका विरोध किया तो राजा खान और अमान खान दुकान के अंदर घुस आए और तुषार को बाहर खींचकर बुरी तरह मारपीट करने लगे। बीच-बचाव करने आए विजन मंडन, गोलू भक्ता और बलवान सिंह को भी अन्य आरोपियों ने ईंट से हमला कर घायल कर दिया। शोरगुल सुनकर पास में मौजूद प्रेम मंडल, अमन दास और बजरंग अग्रवाल ने आकर सभी को बचाया, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए।
धरमजयगढ़ थाना पुलिस ने तुषार की शिकायत पर धारा 296, 351(2), 115(2), 332(2), 191(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को
गिरफ्तार कर लिया है।
इन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में राजा खान पिता स्व. महम्मुद खान, मोहम्मद सिराद शेख पिता स्व. मो. खुर्शीद शेख, जाफर खान पिता महम्मुद खान तीनों मस्जिदपारा धरमजयगढ़ के निवासी हैं। वहीं राजकुमार मल्लिक उफ राजू मल्लिक पिता स्व. हरिकृष्णा मल्लिक तराईमार निवासी है। पूछताछ में आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। आरोपी राजा खान के पास से घटना में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा भी बरामद किया गया है। पुलिस शेष आरोपियों की पहचान कर रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश जारी है। मामले की जांच में तेजी लाई गई है ताकि सभी दोषियों को जल्द से जल्द न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाया जा सके।