इस तरह मिलेगा क्लेम
फसल कटाई के बाद आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई अधिसूचित फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, बेमौसमी वर्षा, ओलावृष्टि से क्षति होने पर बीमित किसान व्यक्तिगत आधार पर बीमा क्लेम के लिए दावा कर सकता है। प्रभावित बीमित फसल के कृषक को आपदा के 72 घंटे के अंदर सीधे भारत सरकार की ओर से संचालित कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन 14447 पर अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप अथवा लिखित में बैंक, कृषि अधिकारियों के माध्यम से सूचना आवश्यक है।
इन कारणों से फसलों को जोखिम
खड़ी फसल (बुवाई से कटाई) में सूखा, लंबी सूखा अवधि, बाढ़, जल प्लावन, कीट एवं व्याधि, भू-स्खलन, बिजली गिरने से प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात के कारण उपज में नुकसान प्रमुख है।फसल प्रीमियम सोयाबीन 1065.40 मक्का 753.62 उड़द 1260.66 मूंगफली 2416.48 कपास 1603.60 प्रीमियम प्रति हैक्टेयर रुपए में
बीमा नहीं करने के लिए 24 जुलाई तक आवेदन
इसके साथ ही खरीफ फसल में जो ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते हैं। वे 24 जुलाई तक बैंक में ऑप्ट आउट फॉर्म भरकर दे सकते हैं। वही अपनी फसलों में परिवर्तन के इच्छुक किसान 29 जुलाई तक बैंक को लिखित में दे सकते हैं।