script‘दुष्कर्म नहीं हुआ’, कलकत्ता IIM कैंपस में रेप की घटना पर पिता ने आरोपी को लेकर कही ये बात | 'There was no rape', this is what the father said about the accused in the rape incident at Calcutta IIM campus | Patrika News
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‘दुष्कर्म नहीं हुआ’, कलकत्ता IIM कैंपस में रेप की घटना पर पिता ने आरोपी को लेकर कही ये बात

Kolkata rape case: पीड़िता के पिता ने दावा किया है उसकी बेटी के साथ किसी ने बदसलूकी नहीं की। बेटी आरोपी को जानती नहीं है। वह पूरी तरह से सही है और अभी सो रही है।

कोलकाताJul 12, 2025 / 10:21 pm

Ashib Khan

कोलकाता IIM रेप केस में पिता ने दिया चौंकाने वाला बयान (Photo-Patrika)

IIM Kolkata Rape Case: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कलकत्ता में रेप की घटना में नया ट्विस्ट आया है। 11 जुलाई को एक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और शनिवार को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। हालांकि शनिवार को अब इस मामले में पीड़िता के पिता ने बयान दिया है। मामले में पीड़िता के पिता ने बयान देते हुए कहा कि मैंने बेटी से बात की है। उसने यौन उत्पीड़न से मना किया है। साथ ही पीड़िता पिता ने कहा कि उसकी बेटी ऑटो रिक्शा से गिर गई थी। 

आरोपी को लेकर भी कही बात

पीड़िता के पिता ने दावा किया है उसकी बेटी के साथ किसी ने बदसलूकी नहीं की। बेटी आरोपी को जानती नहीं है। वह पूरी तरह से सही है और अभी सो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि शुक्रवार को रात साढ़े नौ बजे के करीब उन्हें एक कॉल आया, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी ऑटो से गिर गई और बेहोश हो गई। बाद में पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पिता ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने उनकी बेटी को मेडिकल जांच के दौरान कुछ कहने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

क्या है पूरा मामला

पीड़िता ने हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में एक हस्तलिखित शिकायत दर्ज की थी। उसने आरोप लगाया कि आरोपी छात्र परमानंद जैन उर्फ महावीर तोप्पनवार ने उसे काउंसलिंग सत्र के बहाने IIM परिसर में बुलाया था। शिकायत के अनुसार, उसे छात्रावास में पिज्जा और पानी ऑफर किया गया, जिसके बाद वह बीमार महसूस करने लगी और बेहोश हो गई। होश में आने पर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ बलात्कार और उत्पीड़न हुआ। इसके आधार पर कोलकाता पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार) और 123 (ड्रग्स या जहर देना) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

मामले में संस्थान ने क्या कहा

IIM कलकत्ता ने इस मामले पर एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि शिकायतकर्ता संस्थान की छात्रा नहीं है और वे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। संस्थान ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके पास ऐसे मामलों के लिए जीरो टॉलरेंस नीति है। पुलिस अब इस विरोधाभासी बयान की जांच कर रही है, जिसमें CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों की समीक्षा शामिल है।

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