राजस्थान में किसानों के लिए टॉप 5 सरकारी स्कीम, जानें कैसे उठाएं इनका फायदा
Rajasthan News : राजस्थान में किसानों के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। इन कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में जानें। किस तरह इन योजनाओं का फायदा उठा कर राजस्थान के किसान अपना जीवन बदल सकते हैं।
Rajasthan News : राजस्थान में किसानों के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। इन कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में जानें। किस तरह इन योजनाओं का फायदा उठा कर अपना जीवन बदल सकते हैं।
मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में 1000 रुपए प्रतिमाह व 12 हजार रुपए सालाना अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। काश्तकारों को राज्य सरकार अनुदानित 90 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली उपलब्ध कराती है।
ऐसे करें अप्लाई1- अपने नजदीकी विद्युत विभाग में जाएं। 2- आवेदन पत्र में मांगी गई डिटेल भरें। 3- दस्तावेजों को अटैच करें। 4- आवेदन पत्र विद्युत विभाग में जमा कराएं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। पत्रिका फोटोजरूरी दस्तावेज
1- आधार कार्ड। 2- बैंक खाता विवरण। 3- निवास प्रमाण पत्र। 4- राशन कार्ड। 5- आय प्रमाण पत्र। 6- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 7- मोबाइल नंबर। कौन कर सकता है आवेदन? इस योजना के लिए राजस्थान का स्थाई निवासी होना जरूरी है। कृषि उपभोक्ताओं को ही इसका लाभ मिल सकता है। योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आधार संख्या बैंक खाते से लिंक हो।
राजस्थान में पीएम फसल बीमा योजना। पत्रिका फोटो
2- राजस्थान में पीएम फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी-खरीफ की फसलों का बीमा करवा कर किसान सुरक्षित हो सकता है। अपनी बोई गई फसल का बीमा नजदीकी जनसुविधा केन्द्र अथवा बैंक शाखा/सहकारी समिति के माध्यम से कराएं ताकि संभावित जोखिमों से होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा से हो सकें। फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी-गैर ऋणी, बंटाईदार किसान भी ले सकेंगे। जिन किसानों ने किसी भी वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन फसली ऋण स्वीकृत करवाया है। उन किसानों का बीमा संबंधित बैंक/सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा। जिन किसानों ने फसली ऋण नहीं लिया है वे किसान नजदीकी जनसुविधा केन्द्र या किसी भी बैंक या समिति के माध्यम से फसलों का बीमा करवा सकते है।
ये हैं आवश्यक दस्तावेज गैर ऋणी किसान भूमि की नवीनतम जमाबंदी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेज ले जाकर फसलों का बीमा करवा सकते है। बीमा करवाने के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि एवं वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा करानी होगी।
पात्रता की शर्तें किसान जो अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के मालिक हैं या किराए पर खेती करते हैं, वे पात्र हैं। इस योजना में मध्यम वर्गीय किसानों को भी शामिल किया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान लाभ उठा सकें।
राजस्थान में कृषि यंत्र अनुदान योजना। पत्रिका फोटो
3-राजस्थान में कृषि यंत्र अनुदान योजना
राजस्थान में किसानों के लिए जबरदस्त फायदे की योजना है कृषि यंत्र अनुदान योजना। राजस्थान सरकार किसानों को कृषि यंत्रों के लिए अधिकतम 50 फीसदी तक अनुदान दे रही है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना (SMAM) के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों तहत फायदा मिल सकता है। आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए सामान्य काश्तकार को 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत व महिला काश्तकारों 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। यह अनुदान पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर है।
आवेदन के लिए ये जरूरी इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर भूमि होगी। ट्रैक्टर का पंजीयन भी किसान के नाम होना चाहिए, मोबाइल नम्बर से आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल, ट्रैक्टर की आरसी, कोटेशन जरूरी होगा। कोटेशन में किसान की श्रेणी और ट्रैक्टर की बीएचपी अंकित होनी चाहिए। किसान ई-मित्र पर या फिर स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
इन यंत्रों पर मिलेगा अनुदान1- कृषि यंत्रों में रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बण्डफार्मर, रीप, फर्टिलाइजर ड्रिल, हैरो और प्लाऊ को सरकार अुनदान दे रही है। इसमें किसान को पंजीकृत फर्म से यंत्र खरीदना होगा। 2- सत्यापन के बाद अनुदान जनाधार कार्ड से जुडे़ खाते में ट्रांफसर किया जाएगा। एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही यंत्र पर अनुदान मिलेगा।
राजस्थान सरकार की डिग्गी योजना पत्रिका फोटो
4-राजस्थान सरकार की डिग्गी योजना
राजस्थान सरकार डिग्गी योजना (Diggy Subsidy Scheme) के तहत किसानों को डिग्गी निर्माण पर 75 फीसदी से 85 फीसदी तक की सब्सिडी प्रदान करती है। लघु एवं सीमांत किसानों को डिग्गी निर्माण पर 85 फीसदी तक का अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए है। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 75 फीसदी तक का अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम राशि 3 लाख रुपए तय की गई है।
कौन है पात्र राजस्थान के मूल निवासी किसान को ही इस योजना का लाभ सिर्फ मिलेगा। आवेदन के लिए किसान के पास कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि जरूरी है। सभी श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते हैं। किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
जरूरी दस्तावेज राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, खेत का नक्शा, भूमि का राजस्व रिकॉर्ड, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, सिंचाई जल स्रोत से संबंधित दस्तावेज। सुरक्षा के निर्देश राजस्थान सरकार ने डिग्गी निर्माण के साथ ही सुरक्षा मानक अनिवार्य किए है। सुरक्षा के लिए हर डिग्गी के चारों ओर 2 फीट ऊंची दीवार जरूरी है। साथ ही डिग्गी के पास चेतावनी बोर्ड लगाना भी जरूरी है। अनुदान मिलने के बाद डिग्गी का रख-रखाव, साफ-सफाई, पानी की गुणवत्ता और आसपास की सुरक्षा की निगरानी किसान को करना होगा।
बैलों से खेती पर प्रोत्साहन योजना पत्रिका फोटो
5- बैलों से खेती पर प्रोत्साहन योजना
राजस्थान सरकार ने सूबे लघु व सीमान्त कृषकों को बैलों से खेती करने पर प्रोत्साहन स्वरूप 30 हजार रुपए प्रति वर्ष देने की घोषणा की है। खेतों में घटती बैलों की संख्या को देखते हुए यह फैसला किया है।
कौन से किसान ले सकता हैं लाभ? राजस्थान सरकार की इस योजना का लाभ केवल उन्हें ही मिलेगा जिनके पास दो बैल हों और वह इनका उपयोग खेती कार्य में कर रहे हों। तहसीलदार से प्रमाणित लघु या सीमांत कृषक प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य होगा। प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदन के साथ किसानों को बैल जोड़ी के साथ स्वयं की फोटो, पशु बीमा पॉलिसी, बैलों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शपथ पत्र तथा लघु या सीमांत किसान प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। वैध आवेदनों की जांच 30 दिन में पूरी कर ली जाएगी। इसकी स्वीकृति की सूचना किसानों को एसएमएस और पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।
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