हर पुलिसकर्मी नहीं आ सकता न्यायालय हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि तमिलनाडु में पुलिसकर्मियों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई एसोसिएशन नहीं है। ऐसी स्थिति में, यह अपेक्षा करना अनुचित है कि प्रत्येक पुलिसकर्मी साप्ताहिक अवकाश का लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत का दरवाजा खटखटाए।न्यायाधीश ने बताया कि अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश देने के सरकार के फैसले का उद्देश्य कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, विशेष उप-निरीक्षक और उप-निरीक्षकों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने और अपने परिवार के साथ समय बिताने की अनुमति देना था। न्यायाधीश ने कहा, “हालांकि यह निर्णय सराहनीय है, लेकिन अप्रभावी कार्यान्वयन पुलिसकर्मियों को इसके लाभों से वंचित कर रहा है।”
नवंबर 2021 में जारी आदेश सरकार ने 3 नवंबर, 2021 को एक सरकारी आदेश जारी किया था, जिसमें हेड कांस्टेबल के पद तक के पुलिसकर्मियों के लिए एक दिन का साप्ताहिक अवकाश मंजूर किया गया था। अगले वर्ष उप-निरीक्षकों और विशेष उप-निरीक्षकों के लिए भी इसी तरह का सरकारी आदेश जारी किया गया था लेकिन याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि दोनों आदेश अब तक लागू नहीं हुए हैं।