महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि रात्रिकालीन कार्य की अनुमति केवल सख्त सुरक्षा शर्तों के साथ दी जाएगी। इनमें कार्यस्थलों पर सीसीटीवी कैमरे, महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती, सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था और महिला कर्मचारियों की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी। साथ ही, यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति बनाना भी कंपनियों के लिए आवश्यक होगा।
पुराने कानून में बदलाव
इस फैसले को लागू करने के लिए दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 और 16 में छूट दी जा रही है। वर्तमान में यह अधिनियम गर्मियों में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और सर्दियों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक महिलाओं के कार्य पर रोक लगाता है। अब इस रोक को हटाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा गया है।
कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं अनिवार्य
नई व्यवस्था के तहत कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए रेस्ट रूम, टॉयलेट और लॉकर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराना जरूरी होगा। वेतन का भुगतान बैंक या ईसीएस माध्यम से करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ईएसआई, पीएफ, बोनस, साप्ताहिक अवकाश और ओवरटाइम का भुगतान भी सुनिश्चित करना होगा।
दिल्ली को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह व्यवस्था पहले से लागू है। अब दिल्ली भी इस दिशा में कदम बढ़ाकर महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी। इससे जहां महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिलेंगे, वहीं दिल्ली की अर्थव्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी।