भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव (फोटो- वीडियो स्क्रीनशॉट)
Bihar Politics: बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले है। सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच भारतीय जनता पाटी को बड़ा झटका लगा है। बिहार के दरभंगा जिले के अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव एक मामले में कोर्ट में सजा माफ कराने पहुंचे थे, लेकिन अदालत ने उनको जेल भेज दिया। आइये जानते है बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव का छह साल पुराना मामला क्या है।
दरअसल, यह मामला 2019 का है। समैला के निवासी उमेश मिश्र ने विधायक मिश्रीलाल पर 30 जनवरी, 2019 को मारपीट के आरोप में थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की। कोर्ट ने 17 अप्रैल, 2020 को मामले पर संज्ञान लिया था। बीजेपी विधायक मिश्री लाल को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने तीन महीने की जेल और 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी।
सजा माफ कराने कोर्ट पहुंचे विधायक को भेज दिया जेल
बीजेपी विधायक ने इस सजा को माफ कराने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। गुरुवार को यादव अपनी पैरवी लेकर अदालत पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले ही स्पेशल जज करुणानिधि प्रसाद आर्य की बेंच ने उन्हें कस्टडी में लेने का आदेश दे दिया। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें 24 घंटे के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
पीड़ित उमेश मिश्र ने आरोप लगाया था कि जब वह अपने घर से मॉर्निग वॉक के लिए निकले थे, तभी विधायक मिश्री लाल यादव, सुरेश यादव अपने लोगों के साथ पहुंचे और घेर लिया। उन्होंने उनके साथ गाली गलौज करते हुए और मारपीट की।
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विधायक को भेजा दरभंगा जेल
इस मामले में शुक्रवार 23 मई को सजा की बिंदु पर कोर्ट फैसला सुनने वाला था। स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि 23 मई को सजा के बिंदू पर सुनवाई के दौरान मिश्री लाल यादव का कोर्ट में मौजूद रहना जरूरी है। एक दिन पहले विधायक सजा माफ करवाने कोर्ट पहुंचे थे, उनको कस्टडी में लेकर मंडल कारा, दरभंगा जेल भेज दिया गया।