CG Ration 2025: एक साथ मिलेगा 3 महीने का चावल
जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत आने वाले सभी राशनकार्डधारियों (
Ration Card) को तीन माह का चावल एकसाथ वितरित किया जाएगा। यह वितरण 30 जून तक पूरा किया जाना है।
शक्कर, नमक एवं चना जैसी अन्य राशन सामग्रियों का वितरण पूर्ववत प्रत्येक माह पृथक रूप से किया जाएगा। हितग्राहियों को प्रत्येक माह की राशन सामग्री ई-पॉश मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही प्रदान की जाएगी।
ई-पॉश से रसीद देना अनिवार्य
साथ ही ई-पॉश से रसीद जनरेट कर हितग्राही को देना भी अनिवार्य किया गया है। इस निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने संबंधित
अधिकारियों अनुविभागीय अधिकारी (रा), जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं और नोडल अधिकारियों को निर्देशित दिया गया है कि वे समय-सीमा के भीतर चावल के भंडारण और वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।