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जशपुर नगर

CG Traffic Rule: नियमों का पालन नहीं करना पड़ा भारी, पुलिस कर रही लाइसेंस रद्द

CG Traffic Rule: जशपुर पुलिस ने जिले में 24 लोगों के ड्रायविंग लायसेंस निलंबित करने की कार्रवाई करते हुए ऐसा करने वालों को कड़ा संदेश दिया है।

जशपुर नगरMay 26, 2025 / 02:01 pm

Shradha Jaiswal

नियमों का पालन नहीं करना पड़ा भारी(photo-patrika)

नियमों का पालन नहीं करना पड़ा भारी(photo-patrika)

CG Traffic Rule: छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर जिले में शराब पीकर वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट सहित ट्रेफिक रूल्स का पालन नहीं करने पर जशपुर पुलिस ने जिले में 24 लोगों के ड्रायविंग लायसेंस निलंबित करने की कार्रवाई करते हुए ऐसा करने वालों को कड़ा संदेश दिया है।
गौरतलब है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के नेतृत्व व दिशा निर्देश में जशपुर पुलिस, दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु, आम जनता को यातायात नियमों के प्रति विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक कर रही है। साथ ही बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर सत चालानी कार्यवाही भी कर रही है, जिससे कि आम जनता यातायात नियमों का पालन करें व दुर्घटनाओं से बचाव हो सके।
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CG Traffic Rule: शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा भारी

इसी क्रम में जशपुर पुलिस के द्वाराए विगत एक माह में जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण हेतु चालानी कार्यवाही के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चार वाहन चालकों अशोक यादव उम्र 39 वर्ष निवासी मरोल थाना बगीचा, सुरेश एक्का उम्र 46 वर्ष निवासी काईकछार थाना जशपुर, रोशन तिर्की उम्र 37 वर्ष निवासी सकरडीह चौकी मनोरा, विनय कुमार सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी दरबारी टोली थाना जशपुर को न्यायलय में पेश कर, एमव्ही एक्ट 185 के तहत प्रति व्यक्ति 10 हजार रुपए का जुर्माना भरवाया गया है, साथ ही जिला परिवहन कार्यालय से प्रतिवेदन भेज कर उनका ड्राइवरी लाइसेंस को भी निलंबित कराया गया है।

CG Traffic Rule: 20 अन्य के लाइसेंस किए गए निलंबित

इसके अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सत रुख अपनाते हुए, बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर, 20 लोगों को चिन्हित कर बिना सीट बेल्ट व बिना हेलमेट वाहन चलाते पाए जाने से चलानी कार्यवाही के साथ ही उनकी ड्राइवरी लाइसेंस को भी निलंबित करवाया गया है।
इसी प्रकार पुलिस के द्वारा मोडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले ऑटो डीलरों को भी समझाइश दी गई है किए वे अपने ऑटो सेंटरों में मोडिफाइड साइलेंसर न रखे और न बिक्री करें, ऐसा पाए जाने पर विधिवत कार्यवाही की जाएगी। इसी क्रम में जशपुर ऑटो डील्स के संचालक आरिफ हुसैन उम्र 30 वर्ष पर मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर दुकान में क्रय-विक्रय के लिए रखने पर न्यायालय में पेश कर, एमव्ही एक्ट की धारा 182 क, 4 के तहत 5000 रुपए का जुर्माना किया।

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