scriptRajasthan: सरकार की किसानों को सौगात… बिजली ट्रांसमिशन के लिए प्रभावित जमीन का मिलेगा 4 गुना तक मुआवजा | Rajasthan government's gift to farmers... Four times compensation will be given on land acquired for electricity transmission | Patrika News
जयपुर

Rajasthan: सरकार की किसानों को सौगात… बिजली ट्रांसमिशन के लिए प्रभावित जमीन का मिलेगा 4 गुना तक मुआवजा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में 400 केवी और उससे अधिक क्षमता की नवीन ट्रान्समिशन लाइनों के निर्माण पर पथाधिकार (आरओडब्ल्यू) से प्रभावित भूमि को लेकर किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की संशोधित नीति को स्वीकृति दी है।

जयपुरJul 24, 2025 / 11:37 am

anand yadav

सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों को दी सौगात, पत्रिका फोटो

सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों को दी सौगात, पत्रिका फोटो

Good News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में 400 केवी और उससे अधिक क्षमता की नवीन ट्रान्समिशन लाइनों के निर्माण पर पथाधिकार (आरओडब्ल्यू) से प्रभावित भूमि को लेकर किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की संशोधित नीति को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के किसानों के प्रति संवेदनशील निर्णय से अब 400 केवी एवं उससे अधिक ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में अतिरिक्त मुआवजा दिया जायेगा। उन्होंने किसानों की बरसों पुरानी मांग को स्वीकार किया है जिससे भविष्य में किसानों को ट्रान्समिशन लाइनों के पथाधिकार एवं टावर क्षेत्र में उपयोग में आने वाली भूमि का समुचित मुआवजा मिल सकेगा।

तेज होंगे बिजली ट्रांसमिशन के काम

राजस्थान में 8 नवम्बर, 2024 को लागू 132 केवी या उससे ज्यादा क्षमता की नई ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण पर पथाधिकार (आरओडब्ल्यू) से प्रभावित भूमि के बदले मुआवजा नीति में 400 केवी एवं उससे अधिक वोल्टेज की ट्रान्समिशन लाइनों के लिए आंशिक संशोधन किया गया है।
ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने बताया कि संशोधित नीति से किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त होगा जिससे किसानों के खेत में 400 केवी एवं उससे अधिक ट्रान्समिशन लाइनों के निर्माण पर होने वाले नुकसान की समुचित भरपाई हो सकेगी। इससे प्रदेश में अधिक क्षमता की ट्रान्समिशन लाइनों के निर्माण कार्य तीव्र गति से संपादित हो सकेंगे, जिसका लाभ प्रदेश के आम उपभोक्ताओं को भी अच्छी गुणवत्ता की बिजली के रूप मे मिल सकेगा।

ट्रान्समिशन लाइन में ये है पथाधिकार

पथाधिकार भूमि की एक पट्टी है, जहां ट्रान्समिशन लाइन का निर्माण, स्थापना, संचालन और रखरखाव किया जाता है। ट्रान्समिशन लाइन पथाधिकार (आरओडब्ल्यू) का केंद्र है। पथाधिकार उन सभी पेड़ों, संरचनाओं और निर्माण को हटाता है जो बिजली लाइनों में बाधा डालते हैं।
सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों को दी सौगात, पत्रिका फोटो

किसानों को अब 400 फीसदी तक मुआवजा

संशोधित नीति के अनुसार इन लाइनों के टावर के आधार क्षेत्र के लिए डीएलसी दरों के अनुसार भूमि मूल्य पर पहले से देय 200 प्रतिशत के अतिरिक्त अब 200 प्रतिशत मुआवजा और दिया जायेगा। टावर का आधार क्षेत्र, भूतल पर टावर के चारों पैरों से घिरा हुआ क्षेत्र होगा, साथ ही प्रत्येक तरफ एक मीटर का अतिरिक्त विस्तार भी होगा।
इसके अतिरिक्त पथाधिकार (आरओडब्ल्यू) कॉरिडोर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि मूल्य का 30 प्रतिशत, नगर पालिका और अन्य भी शहरी नियोजन क्षेत्रों के लिए भूमि मूल्य का 45 प्रतिशत एवं नगर निगमों और महानगरीय क्षेत्रों मेें भूमि मूल्य का 60 प्रतिशत मुआवजा राशि देय होगी।

सभी एजेंसियों पर लागू होगी नीति

ये संशोधित पथाधिकार (आरओडब्ल्यू) मुआवजा नीति सभी कार्यान्वयन एजेन्सियों (पारेषण लाइसेंसधारी), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और सभी निजी कम्पनियों पर लागू होगी, जो कि 400 केवी ट्रान्समिशन लाइन व उससे अधिक क्षमता की ट्रान्समिशन लाइनों के निर्माण में संलग्न है। यह नीति अन्तः राज्यीय एवं अन्तरराज्यीय दोनों तरह की पारेषण लाइनों पर लागू होगी।

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