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जयपुर

राजस्थान में मृतक राशन डीलर्स के परिवारों को बड़ी राहत, भजनलाल सरकार ने दी कई छूटें

Rajasthan News : राजस्थान सरकार ने मृतक राशन डीलर्स के परिवारों को दी बड़ी राहत। भजनलाल सरकार ने कई छूटें दीं। जानें।

जयपुरMay 27, 2025 / 07:56 am

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan Deceased Ration Dealers Families Big Relief Bhajanlal Government Gives Many Concessions

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan News : राजस्थान सरकार ने मृतक राशन डीलर्स के परिवारों को आर्थिक संबल देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से ठप राशन दुकान अनुकंपा आवंटन प्रक्रिया को फिर से शुरू किया है। सरकार ने मृतक डीलर्स के आश्रितों को आवंटन की पात्रता में एकबारगी कई छूट दी हैं।

उप सचिव सुनील पूनिया का आदेश जारी

विभाग के उप सचिव सुनील पूनिया की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि राशन डीलर की मृत्यु 60 वर्ष से अधिक आयु में हुई है, तो ऐसे प्रकरणों में एकबारगी शिथिलता मिलेगी। आश्रित की आयु सीमा 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की गई है और यदि आवेदन की 90 दिन की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, तो अब आगामी 90 दिन में आवेदन किया जा सकेगा।

विधवा व अन्य वारिस आश्रितों की शैक्षणिक योग्यता में दी छूट

अनुकंपा आवंटन के लिए डीलर की विधवा के आवेदन की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता 10वीं के स्थान पर 8वीं निर्धारित की गई है। साथ ही अन्य वारिस आश्रितों की शैक्षणिक योग्यता 12वीं के स्थान पर 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। कंप्यूटर योग्यता का प्रमाण-पत्र 8 माह की जगह 1 वर्ष में प्रस्तुत करना होगा।
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मृतक डीलर्स के आश्रितों को दी संजीवनी

आर्थिक संकट से जूझ रहे मृतक डीलर्स के आश्रित परिवारों ने अनुकंपा दुकान आवंटन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में 15 मई को ज्ञापन सौंपा था। मुख्यमंत्री ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए मृतक डीलर्स के आश्रितों को संजीवनी दी है और नियमों में शिथिलता संबंधी आदेश विभाग ने जारी कर दिए हैं।
डिंपल कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल राजस्थान उचित मूल्य दुकानदार संघ

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