निकायों को यह करना होगा
● नई सड़कों की डीपीआर में फुटपाथ का प्रावधान रखना होगा।● आवासीय क्षेत्रों में फुटपाथ की चौड़ाई कम से कम 1.5 मीटर हो।
● बाजार व भीड़भाड़ वाले इलाकों में चौड़ाई 2.5 से 3 मीटर तक हो।
● फुटपाथ का डिजाइन इस तरह हो कि बुजुर्ग, दिव्यांग, महिलाएं व बच्चे भी आसानी से उपयोग कर सकें।
● नियमित निरीक्षण और चालान की कार्रवाई की जाए।
● हर फुटपाथ पर रैम्प, टैक्टाइल टाइल्स, संकेत बोर्ड, बैठने की जगह और छायादार वृक्षों की व्यवस्था हो।
● बिजली, पानी और फोन की लाइनें फुटपाथ के नीचे डक्ट में डालें ताकि रास्ता बाधित न हो।
● फुटपाथ को अतिक्रमण, पार्किंग और अस्थायी दुकानों से मुक्त रखा जाए।

ट्रैफिक सिग्नल पर भी फोकस
● फुटपाथ के साथ प्रमुख चौराहों व भीड़भाड़ वाले इलाकों में जेब्रा क्रॉसिंग और पैदल यात्री सिग्नल संचालित करने होंगे। ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग पैदल लोगों के आराम से सड़क पार करने के हिसाब से तय हो।● हर नगर निकाय को अपने परिवहन बजट का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा पैदल यात्री, साइकिल ट्रैक, ग्रीन कॉरिडोर और अन्य नॉन मोटराइज्ड वाहन व जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना होगा।
