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इंदौर

आदेश जारी….16 अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों पर होगी FIR

MP News: प्रशासन ने पहले 57 मामलों में सुनवाई के बाद अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर एफआइआर के निर्देश जारी हो चुके हैं।

इंदौरAug 13, 2025 / 11:29 am

Astha Awasthi

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: अवैध रूप से कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने के मामले में प्रशासन की सख्ती जारी है। 16 और मामलों में सुनवाई के बाद 30 कॉलोनाइजर पर एफआइआर दर्ज करने के आदेश जारी हुए हैं। प्रशासन अवैध कॉलोनी काटने वालों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांग रहा है। नोटिस के जवाब पर सुनवाई कर आगे कार्रवाई की जा रही है। अपर कलेक्टर गौरव बेनल के मुताबिक, 16 कॉलोनियों को अवैध रूप से बसाकर प्लॉट काटने की बात सामने आने पर इनके खिलाफ एफआइआर के निर्देश जारी हुए हैं।

अवैध प्लॉटों की बात सामने आई

इसमें बिचौली हप्सी तहसील क्षेत्र के मौरोद नेहरू में विक्रम चौधरी ने 27, कैलोद करताल में राधेश्याम, दिनेश, ताराबाई, सुमित्रा बाई, शकुंतला, मनीष, अनीष, दिव्या, नीलेश नागर, मिथुन सोलंकी ने 20, कैलोदकरताल में मुकेश मिश्रा ने 43, देपालपुर के काली बिल्लौद में मुकेश चौधरी ने 79, प्रियेश गौतम ने 259, वरदीलाल ने 64, किशनसिंह, रामदरश ने 49, मल्हारगंज के छोटा बांगड़दा में नितिन अणिया ने 25, जूनी इंदौर के बिलावली में रूपेंद्र शर्मा ने 28, नाथूसिंह व रूपेंद्र ने 12, सांवेर के मांगलिया सड़क पर सुधीर वर्मा ने 15, पीर कराडिय़ा में धर्मेंद्र बावने ने 41, मल्हारगंज के कोर्डियाबर्डी में जय अंबे गृह निर्माण संस्था के अध्य अशोक व्यास ने 12, महू जामली व नंदलोई में धर्मेंद्र यादव व बिशनदास ने 19, राऊ में भैयालाल चौधरी, राजू चौधरी, हरिशंकर ने 15 तथा धन्नड़ में अरुण पिता परमानंद सिसौदिया व सुनील परमार ने 105 प्लॉट काटे। इस तरह करीब 11 हेक्टेयर जमीन पर 813 प्लॉटों पर अवैध निर्माण की बात सामने आई।

यहां निर्देश के बाद भी एफआइआर नहीं

प्रशासन ने पहले 57 मामलों में सुनवाई के बाद अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर एफआइआर के निर्देश जारी हो चुके हैं। अब 16 में और यही निर्देश हुए हैं। निर्देश तो जारी कर दिए गए, लेकिन अधिकांश में एफआइआर नहीं हो पाई है।

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