दे दी थी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 फरवरी 2021 को जमानत दे दी थी, साथ ही उन पर चल रहे सभी केस इंदौर ट्रांसफर कर दिए थे। जमानत शर्तों मुताबिक हर साल कोर्ट की इजाजत से पासपोर्ट रिन्यू होता रहा। अब फारुकी ने 10 साल के लिए पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए आवेदन किया है। इस पर मुंबई पासपोर्ट कार्यालय को हाईकोर्ट में जवाब देना है। ये भी पढ़ें: अलर्ट मोड पर रहेंगे अस्पताल, सभी अधिकारी-कर्मचारी, डॉक्टर नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय कोर्ट में चालान पेश नहीं
फारुकी के वकील अभिषेक तुगनावत ने बताया कि चूंकि उनके केस को इंदौर ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए पासपोर्ट रिन्यू के लिए सुनवाई भी इंदौर में ही हो रही है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि फारुकी पर केस दर्ज हुए 4 साल 5 माह हो चुके हैं। पुलिस ने अभी तक उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश नहीं किया है। उन्हें बेवजह केस में उलझना पड़ रहा है। उनका पासपोर्ट जनवरी 2026 तक वैध है। कई देशों में वीजा शर्त है कि पासपोर्ट की वैधता कम से कम 6 माह पहले की होनी चाहिए।