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धौलपुर

Rajasthan: वक्फ कमेटी पर भूखण्ड हड़पने की साजिश का आरोप, मामला दर्ज

राजस्थान मुस्लिम वक्फ कमेटी के पदाधिकारियों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है।

धौलपुरJun 13, 2025 / 02:45 pm

Lokendra Sainger

dholpur news

Photo- Patrika

धौलपुर के बयाना कस्बा वैर के पुरानी अनाज मंडी निवासी दीपक सिंह ने बयाना कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें राजस्थान मुस्लिम वक्फ कमेटी बयाना के पदाधिकारियों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है।
दीपक सिंह ने रिपोर्ट में कहा है कि उनके पिता पूरन सिंह के नाम से अमर कॉलोनी बयाना में जलदाय विभाग के सामने स्थित 40/60 फीट का एक भूखंड था। इस भूखंड को नगरपालिका ने नीलामी के माध्यम से वर्ष 1972 में बेचा था। पिता की मृत्यु के बाद इस भूखण्ड का मालिकाना हक दीपक सिंह को मिल गया।
वर्ष 2022 में उन्होंने इस भूखंड को रजिस्ट्री के माध्यम से कस्बा निवासी विशाल अग्रवाल और गोपालराम गुप्ता को विधिवत रूप से विक्रय कर दिया और तत्काल कब्जा भी सौंप दिया गया। लेकिन हाल ही में उन्हें जानकारी मिली कि वक्फ कमेटी ने उक्त भूखंड को वक्फ संपत्ति दर्शाते हुए 16 मई 2023 को 500 रुपए के स्टांप पर एक फर्जी किरायानामा तैयार कर लिया। इसमें दीपक सिंह के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। इस कथित किरायानामे को 17 मई 2023 को अधिवक्ता इशरत बानो से तस्दीक भी करवा लिया गया। फर्जी किरायानामा के मामले में कोतवाली थाना पर दीपक की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है।
इसमें आरोप लगाया है कि इस षड्यंत्र में वक्फ कमेटी के पूर्व सचिव सलीम कुरैशी, वर्तमान सचिव फिरोज खान, कमेटी के मौजूदा सदर लियाकत अली, सालाबाद निवासी असलम पुत्र शब्बीर तेली सहित अन्य कई लोगों की भूमिका संदिग्ध है। जिन गवाहों के नाम इस दस्तावेज में दर्ज हैं, उनका उनसे कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि वक्फ बोर्ड इस भूखंड को पहले भी वक्फ संपत्ति बताकर दावा कर चुका है, जिसे 16 नवंबर 2009 को खारिज किया गया था। इसके पश्चात 9 दिसंबर 2014 को न्यायालय क्रमांक-1 बयाना ने भी अपील को अंतिम रूप से खारिज कर दिया था। मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी दीपक के पिता के पक्ष में फैसला सुनाया।
निर्माण करा रहे पक्ष का दावा है कि उनके पास रजिस्ट्री, पालिका स्वीकृति और राजस्थान हाईकोर्ट तक के आदेश मौजूद हैं। बयाना तहसीलदार अंकुर जैन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि भूखंड दीपक सिंह की ओर से वैध रूप से बेचा गया है और संबंधित दस्तावेज़ भी विधिवत हैं। दीपक सिंह ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर फर्जी दस्तावेज़ों के माध्यम से संपत्ति हड़पने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

इनका कहना…

मेरे खिलाफ वक्फ कमेटी बयाना के सदर लियाकत की ओर से दर्ज कराई एफआईआर को निरस्त कराने का प्रार्थना-पत्र राजस्थान हाईकोर्ट में पेश किया गया है। वहीं दीपक व वक्फ कमेटी के बीच लिखा गया किरायानामा फर्जी ना होकर एकदम सही है। पुलिस जांच में सत्य सामने आ जाएगा।

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