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देहरादून

Ban On Recruitment:आउटसोर्स और संविदा भर्ती पर रोक, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश

Ban On Recruitment:उत्तराखंड के सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा और दैनिक वेतन आदि माध्यमों से कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। जरूरत पड़ने पर भविष्य में एजेंसियों के माध्यम से नियमिति रूप से पद भरे जाएंगे।

देहरादूनApr 26, 2025 / 10:03 am

Naveen Bhatt

Outsourcing and contractual recruitment has been banned in government departments of Uttarakhand

उत्तराख्ंड में आउटसोर्स और संविदा भर्ती पर रोक लगा दी गई है

Ban On Recruitment:आउटसोर्स और संविदा भर्ती पर रोक के आदेश जारी हो गए हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी प्रमुख सचिव, एचओडी और डीएम को इसके आदेश जारी किए हैं। सीएस ने आदेश में कहा कि सरकारी कार्य प्रणाली और सुशासन के मद्देनजर सेवा नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार ही रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाएंगी। अगर नियमित पदों के सापेक्ष किसी भी प्रकार से आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से नियुक्तियां की जाती हैं तो संबंधित विभागाध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी उन्होंने 27 अप्रैल, 2018 और 29 अक्तूबर, 2021 के वह शासनादेश भी निरस्त कर दिए हैं, जिनमें कामचलाऊ व्यवस्था के तहत ऐसे कार्मिक रखने का प्रावधान किया गया था। सीएस ने रिक्त पदों का आकलन करते इनमें नियमित भर्ती कराने के निर्देश दिए गए हैं।

यहां नहीं है प्रतिबंध

 छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, उत्तराखंड में चतुर्थ श्रेणी के पदों को डाइंग कैडर माना गया है। इन पदों पर कामचलाऊ व्यवस्था बनाने के लिए आउटसोर्स पर कर्मचारियों की अस्थायी तैनाती का प्रावधान है, जिन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता है। इस संवर्ग में ज्यादातर मृतक आश्रित कोटे से भी कर्मचारी रखे जाते हैं।

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