क्यों रद्द हुआ लाइसेंस?
RBI के अनुसार, कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थीं। यह बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की कुछ धाराओं का पालन करने में भी विफल रहा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक का संचालन जारी रखना जमाकर्ताओं और सार्वजनिक हितों के लिए हानिकारक हो सकता है।ग्राहकों के पैसे का क्या होगा?
अगर आपका खाता इस बैंक में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। RBI ने स्पष्ट किया है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत प्रत्येक जमाकर्ता को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का बीमा कवर मिलेगा। बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 92.9% खाताधारक इस सीमा के दायरे में आते हैं, यानी उनकी पूरी जमा राशि सुरक्षित है।क्या करें खाताधारक?
तुरंत अपने खाते की स्थिति जांचें और पुष्टि करें कि आपका खाता कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक में है या नहीं।DICGC की वेबसाइट या बैंक से संपर्क कर अपनी जमा राशि के दावे की प्रक्रिया शुरू करें।
RBI की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी शाखा से अपडेट प्राप्त करें।