मोदी सरकार ने डबल कर दिया इन कर्मचारियों का अलाउंस, 38400 रुपये का मोटा फायदा
केंद्रीय कर्मचारियों को एक और राहत यह मिली है कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ीं चोटें (Spinal Deformity/Spinal Injury) भी अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी की श्रेणी में मान्य होंगी।
सरकार ने यह राहत ट्रांसपोर्ट अलाउंस में दी है। Patrika
Transport Allowance hike news : अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और दिव्यांगता श्रेणी में आते हैं तो यह खबर आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance) में डबल रेट देने का आदेश दिया गया है। अब ऐसे कर्मचारियों को हर महीने 3200 रुपये के बजाय 6400 रुपये महीना ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा यानी पहले से दोगुना।
यह बढ़ा हुआ ट्रांसपोर्ट अलाउंस उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा जो Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के तहत चिन्हित की गई दिव्यांगता की निम्न श्रेणियों में आते हैं:
लोकोमोटर डिसेबिलिटी – जिसमें कुष्ठ रोग से मुक्त लोग, सेरेब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म (बौनेपन), मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एसिड अटैक पीड़ित शामिल हैं।
नेत्रहीनता और कम दृष्टि
बहरापन और कम सुनाई देना
वाणी और भाषा संबंधी विकार
बौद्धिक विकलांगता, जिसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम शामिल हैं।
मानसिक बीमारी
न्यूरोलॉजिकल समस्याएं – जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसन डिजीज।
रक्त विकार से होने वाली दिव्यांगता – जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज।
मल्टीपल डिसेबिलिटी, जैसे डेफ-ब्लाइंडनेस यानी देखने और सुनने दोनों में कठिनाई।
ध्यान देने वाली बात यह है कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ीं चोटें (Spinal Deformity/Spinal Injury) भी अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी की श्रेणी में मान्य होंगी।
हर महीने सीधा फायदा
अब तक दिव्यांग कर्मचारियों को सामान्य ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था। लेकिन अब संशोधित नियमों के तहत, पात्र कर्मचारियों को सामान्य दर का दोगुना ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाएगा। यदि अभी 3200 रुपये मिलते थे, तो अब 6400 रुपये तक की रकम सीधे मंथली सैलरी में जोड़ी जाएगी।
क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण?
दिव्यांग कर्मचारियों के लिए परिवहन एक बड़ी चुनौती होती है। अब डबल अलाउंस से ऑटो, टैक्सी या विशेष परिवहन सेवाओं का खर्च कुछ हद तक पूरा हो सकेगा। यह सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों के प्रति सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत भी है। इससे दिव्यांग कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में आत्मनिर्भरता मिलेगी, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।
पुरानी शर्तें रहेंगी लागू
यह साफ किया गया है कि 15 सितंबर 2022 को जारी पुराने आदेश की सभी अन्य शर्तें वैसी ही रहेंगी। केवल दिव्यांगता की कैटेगरी में यह संशोधन किया गया है।
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