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केंद्रीय कर्मचारियों के अलाउंस में देरी को लेकर आया जरूरी अपडेट, जारी हुआ नया आदेश

Central Government Claim Settlement : रिटायरमेंट पर यात्रा भत्ता का क्लेम यात्रा पूरी होने के 180 दिनों (6 महीने) के भीतर दिया जाना चाहिए।

भारतJul 31, 2025 / 12:05 pm

Ashish Deep

केंद्रीय कर्मचारियों के क्लेम सेटेलमेंट में देरी पर विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है। Patrika

Central Government Claim Settlement : डाक विभाग ने अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) से संबंधित व्यक्तिगत भत्तों के भुगतान पर सख्त रुख अपनाया है। आदेश में साफ किया गया है कि Travel Allowance (TA), Child Education Allowance (CEA), Combined Duty Allowance और दूसरे भत्तों के सभी क्लेम का निपटान एक महीने के अंदर करना अनिवार्य होगा।

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समय पर क्लेम न मिलने से परेशान हुए कर्मचारी

विभाग ने कहा कि कई बार इन दावों को समय पर निपटाया नहीं गया, जिससे कर्मचारियों को परेशानी हुई है और कुछ मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दावों को मंजूरी देने में घूसखोरी के केस भी पकड़े हैं। वित्त मंत्रालय के 13 मार्च 2018 और 15 जून 2021 के आदेशों का हवाला देते हुए विभाग ने साफ किया है कि ऑफिशियल दौरे / ट्रांसफर-पोस्टिंग / ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्लेम आए तो उसे यात्रा पूरी होने की तारीख के 60 दिन के भीतर जमा कर देना चाहिए।

रिटायरमेंट पर क्लेम को 6 महीने में निपटा दें

रिटायरमेंट पर यात्रा भत्ता का क्लेम यात्रा पूरी होने के 180 दिनों (6 महीने) के भीतर दिया जाना चाहिए। Combined Duty Allowance के लिए कोई स्पष्ट डेडलाइन तय नहीं है, लेकिन इसका प्रोसेस तय है जिसके अनुसार कार्रवाई होगी। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि डेडलाइन का सख्ती से पालन करें।

क्लेम को 1 माह में निपटाया जाना चाहिए

विभाग के मुताबिक अगर कर्मचारी किसी दूसरी तरह का क्लेम करता है तो मसलन बच्चों का शिक्षा भत्ता और इसी तरह के अन्य भत्ते भी क्लेम आने की तारीख से 1 माह में निपटाए जाने चाहिए, बशर्ते कि बजट उपलब्ध हो। अगर किसी वजह से पेमेंट में देरी होती है तो संबंधित कर्मचारी को इसकी सूचना देना जरूरी होगा। वहीं, डेड लाइन पार कर चुके दावों के मामलों में केवल वित्त मंत्रालय या विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ही फैसला लिया जाएगा।

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