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हजारों अफसरों की कटने वाली हैं चांदी, Promotion-Increment के लिए केंद्र ने भेजा लेटर

IAS IPS IFS officers promotion का फैसला DoPT की अधिसूचना के बाद लिया गया है।

भारतJul 04, 2025 / 09:44 pm

Ashish Deep

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All India Services के अफसरों का प्रमोशन ड्यू है। Patrika

IAS IPS IFS officers Promotion : केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (All India Services) के अधिकारियों यानी IAS, IPS और IFS अधिकारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने साल 2024-25 के लिए वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (PAR – Performance Appraisal Report) भरने की समयसीमा को एक बार फिर 15 दिन बढ़ा दिया है। यह फैसला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की ताजा अधिसूचना के बाद लिया गया है, जिसमें पहले ही डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी थी। इसके बाद देश के सभी मुख्य सचिवों को केंद्र सरकार की ओर से लेटर भेजा गया है।

Self Appraisal की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2025

अब नए संशोधन के अनुसार, Self Appraisal की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2025 हो गई है, जो पहले 30 जून थी। Reporting Authority को अब 15 सितंबर तक का समय दिया गया है, जबकि Reviewing Authority के लिए नई समयसीमा 15 नवंबर तय की गई है। Accepting Authority के लिए हालांकि समयसीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह पहले की तरह 31 दिसंबर 2025 ही बनी रहेगी।
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AIS (PAR) Rules, 2007 रूल के तहत मिली राहत

कार्मिक मंत्रालय के पत्र में साफ कहा गया है कि यह छूट AIS (PAR) Rules, 2007 के नियम 5(1) और अनुसूची 2 के तहत दी गई है। हालांकि, यह छूट केवल एक बार के लिए (one time relaxation) दी जा रही है और 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई रिमार्क रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था Service Rules 2nd Provison में पहले से ही निर्धारित है।

बार-बार नहीं बढ़ेगी समयसीमा

इस फैसले के पीछे का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को पर्याप्त समय देना है ताकि वे रिपोर्टिंग और समीक्षा की प्रक्रिया को ढंग से और निष्पक्ष होकर पूरी कर सकें। बीते कुछ साल में कई बार यह देखने में आया है कि विभिन्न कारणों से PAR समय पर पूरी नहीं हो पाती, जिससे प्रोन्नति, कैडर प्लेसमेंट और दूसरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बाधा आती है। सरकार के इस फैसले को अधिकारी वर्ग राहत के रूप में देख रहा है, लेकिन DoPT ने यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भविष्य में बार-बार समयसीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।

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