अब यूपीएस में भी एनपीएस वाले टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। (PC: Pixabay)
8th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज आई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में अब नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत मिलने वाले सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस को अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।
एनपीएस के एक विकल्प के रूप में इस साल की शुरुआत में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लायी गई थी। इस स्कीम में गारंटीड पेंशन का प्रावधान है। यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों को अधिक प्रिडिक्टेबल और सिक्योर रिटायरमेंट इनकम प्रदान करने के लिए डिजाइन की गयी है। यह पेंशन स्कीम भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है। यूपीएस के तहत सरकार कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 18.5 फीसदी योगदान देती है। जबकि कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी योगदान देता है।
अब UPS में भी मिलेंगे NPS के फायदे
एनपीएस कई तरह के टैक्स डिडक्शंस और टैक्स सेविंग इंसेंटिव्स ऑफर करता है। अब लेटेस्ट घोषणा के बाद जो कर्मचारी यूपीएस का चुनाव करेंगे, उन्हें भी समान टैक्स रिलीफ और बेनिफिट्स मिलेंगे। इससे कर्चमारियों के लिए यूपीएस अब और आकर्षक बन गई है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘यूपीएस को टैक्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत शामिल करना पारदर्शी, लचीले और कर-कुशल विकल्पों के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट सिक्युरिटी को मजबूत करने के सरकार के प्रयास में एक और कदम है।’
कौन कर सकता है UPS का चुनाव?
यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से नई भर्तियों के लिए डिफॉल्ट ऑप्शन है। यानी नए भर्ती होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम ही होगी। मौजूदा सरकारी कर्मचारी जो अभी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उन्हें यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया गया है। इस नए पेंशन प्लान के इंप्लीमेंट को आसान बनाने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मार्च 2025 में जरूरी रूल्स और रेगुलेशंस जारी किये थे।
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