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बीकानेर

राजस्थान में एक जुलाई से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग का सख्त आदेश जारी, पालन करना अनिवार्य

Rajasthan News : राजस्थान में एक जुलाई से स्कूल खुलेंगे। बीकानेर में शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षण सत्र 2025-26 की शुरुआत से पहले सभी शासकीय और निजी स्कूलों के लिए सख्त आदेश जारी किया। जानें क्या है?

बीकानेरJun 26, 2025 / 05:08 pm

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan Schools Open from 1 July Education Department Strict Orders issued mandatory to follow

बीकानेर जिले के कोलायत ब्लॉक की सरकारी स्कूल का जर्जर भवन। दीवारों में दरारें आ चुकी है। (इनसेट) फोटो पत्रिका

Rajasthan News : बीकानेर में शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षण सत्र 2025-26 की शुरुआत से पहले सभी शासकीय और निजी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा ने जिला भर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (सीबीईओ), पीईईओ, यूसीईओ और संस्था प्रधानों को इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। ग्रीष्मावकाश के दौरान स्कूलों की छतों पर जमा कचरा हटाने, बंद पड़े नालों को खुलवाने और जरूरत पड़ने पर उनकी मरम्मत करवाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्य स्कूल खुलने से पहले पूरा करना अनिवार्य है।

टांकों और जहरीले जीवों की जांच जरूरी

स्कूल परिसरों में स्थित बोरवेल, टांकों की दीवारों की जांच करने और खुले मैदानों, घास-फूस वाले इलाकों या पेड़-पौधों के पास संभावित ज़हरीले जीव-जंतुओं की उपस्थिति की भी जांच करने को कहा गया है। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी कक्षा-कक्षों की पहचान की जाए, जो क्षतिग्रस्त हैं। इन कक्षों में विद्यार्थियों को बैठाना पूरी तरह वर्जित रहेगा।

पहली से बारहवीं तक की कक्षाएं एक से

राज्य भर के सरकारी और निजी विद्यालयों में शिक्षण कार्य 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। चूंकि पिछले सत्र की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं, इसलिए पहले ही दिन से कक्षा 1 से 12 तक की नियमित कक्षाएं शुरू की जाएंगी। स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि फिलहाल 15 जुलाई तय की गई है। हालांकि, परंपरा के अनुसार यह तिथि आगे बढ़ाई भी जा सकती है। कक्षा 1 से 8 तक के प्रवेश पूरे सत्र तक किए जा सकते हैं।

लापरवाही पर तय होगी जिम्मेदारी

जारी निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विद्यालय में इन आदेशों की अवहेलना के कारण कोई अप्रिय घटना होती है, तो संबंधित ब्लॉक अधिकारी, पीईईओ, यूसीईओ और संस्था प्रधान की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

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