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ब्लैकआउट(Mock Drill in MP) का समय बुधवार शाम 7.40 बजे निर्धारित किया गया है। इस दौरान, अपेक्षा है कि वे घरों और कार्यालयों की बत्तियां बंद कर दें और खिड़कियों पर पर्दे लगा लें। खतरा टलने की सूचना सायरन बजाकर दी जाएगी, जिसके बाद बत्तियां वापस चालू की जा सकती हैं। अपील की गयी है कि भीड़-भाड़ न करें, अफवाहें न फैलाएं और यातायात तथा पुलिस व एबुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से चलने में सहयोग करें। स्पष्ट किया है कि अभ्यास से किसी भी नागरिक को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।
नियम न माना तो…
सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 के सेक्शन 19 के तहत सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसे 3 महीने तक जेल या 500 रुपए तक जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।