कर्मचारी भविष्य निधि निगम भीलवाडा शाखा के प्रबंधक ललित किशोर महावर ने बताया कि ईएसआई अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी प्रतिष्ठान या कारखाने को अधिनियम लागू होने के 15 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इससे वे स्वास्थ्य सेवाएं, बीमारी में आर्थिक सहायता, मातृत्व लाभ, विकलांगता लाभ और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्राप्त कर सकें।
चैम्बर के संयुक्त सचिव निर्मल जैन ने स्वागत करते हुए बताया कि यह योजना उन सभी के लिए एक अवसर है, जो अब तक किसी कारणवश पंजीकृत नहीं हो पाए। सभी पात्र नियोक्ताओं और कर्मचारियों से आव्हान किया है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और सामाजिक सुरक्षा की मजबूत योजना का लाभ उठाए। सेमिनार में कई उद्योगों के एच आर हेड सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे।