CG BSP Pension: 8 साल से कर रहे हैं संघर्ष
ईपीएस-95 हायर
पेंशन के लिए सेफी 2017 से ही संघर्षरत है। मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक्सेटेड पीएफ ट्रस्टों को हायर पेंशन के दायरे से बाहर रखा था। सेफी ने अपने अपेक्स संगठन, एनसीओए (नेशनल कांर्फडरेशन ऑफ आफिसर्स एसोसिएशन) के बैनर तले सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस-95 हायर पेंशन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी। इसके फलस्वरूप 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सेटेड पीएफ ट्रस्टों को हायर पेंशन के लिए पात्रता प्रदान की गई।
लगा रहे दफ्तर के चक्कर
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की अलग-अलग इकाइयों में कार्यरत और सेवानिवृत्त कार्मिकों व अधिकारियों को ईपीएस-95 के तहत मिलने वाले हायर पेंशन की पात्रता हासिल करने के लिए आज भी ईपीएफओ के अलग-अलग राज्यों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी इसी समस्या को लेकर सेफी चेयरमैन के नेतृत्व में नई दिल्ली स्थित ईपीएफओ मुयालय को निरंतर पत्र लिखकर इसके समाधान के लिए प्रयास किए गए।
ईपीएफओ मुयालय में 8 मई 2025 को नई दिल्ली स्थित ईपीएफओ भवन में सेफी टीम के साथ एक बैठक हुई। इसमें ईपीएफओ मुयालय की ओर से एडिशनल कमिश्नर प्रोविडेंट फंड अपराजिता जग्गी मौजूद थी, इसके बाद भी मामला सुलझा नहीं।