Blackout in Barmer: पहलगाम हमले के जवाब में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने राजस्थान में पांच सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। गुरुवार रात पाकिस्तानी ड्रोनों ने झूंड में हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने सभी ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया। यह 1971 के बाद राजस्थान में पाकिस्तान का पहला बड़ा हमला था।
वहीं, शुक्रवार सुबह जैसलमेर के एक रिहायशी इलाके में जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को सील कर दिया और बम को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू की। सुरक्षा के मद्देनजर बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। सरहदी जिलों के एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं और हाई अलर्ट जारी है।
साथ ही सेना और स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। बता दें, इस घटना के चलते क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन भारतीय सेना स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
जिला कलक्टर द्वारा जारी प्रमुख निर्देश
– आज शाम 5 बजे के बाद जिले के सभी बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। – शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्णतयाः ब्लैकआउट लागू रहेगा।
– सभी घरों और प्रतिष्ठानों की सभी लाइटें बंद रखना अनिवार्य होगा। – इस दौरान किसी भी वाहन का चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। – दुपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों पर रातभर रोक रहेगी।
– डिफेंस एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरह नो एंट्री। – कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इस इलाके में नजर आया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। – जिले में ड्रोन का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
– सम्पूर्ण जिले में आतिशबाजी/पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। – जिला प्रशासन ने कहा है हर नागरिक नियमों का पालन करें। – यह प्रतिबंध 9 मई से 7 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।
बता दें, सुरक्षा कारणों से उठाया गया ये कदम बेहद जरूरी और संवेदनशील है। इसलिए आमजन से अपील की जाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए सर्तकता के साथ शांति और सहयोग बनाएं रखें।
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कलेक्टर टीना डाबी की अपील
जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि बाड़मेर एक संवेदनशील सीमा जिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। सभी नागरिक प्रशासन का सहयोग करें, सतर्क रहें और किसी भी अफवाह से बचें। ये दिशा-निर्देश आपकी और देश की सुरक्षा के लिए हैं। वहीं बता दें, यह आदेश सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड और कानून व्यवस्था में लगे अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।