3 अगस्त 2022 को थाना जीयनपुर में मुकदमा संख्या 488/2022, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत ध्रुव सिंह, उनकी पत्नी बन्दना सिंह सहित 10 अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान यह सामने आया कि ध्रुव सिंह ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से यह संपत्ति अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी थी। थानाध्यक्ष जीयनपुर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को कुर्की के लिए रिपोर्ट भेजी थी। इसके आधार पर 28 मई 2025 को जिला मजिस्ट्रेट ने कुर्की का आदेश जारी किया।
30 मई 2025 को नायब तहसीलदार विवेकानंद, क्षेत्राधिकारी सगड़ी शुभम तोदी, थानाध्यक्ष जीयनपुर जितेंद्र बहादुर सिंह और हल्का लेखपाल सुधीर कुमार जायसवाल की मौजूदगी में पुलिस टीम ने उक्त संपत्ति को कुर्क किया।