DM, SSP ने दी जानकारी, जिले में रहेगी ड्रोन उड़ान पर प्रतिबंध
DM निखिल टीकाराम फुंडे और SSP डॉ. गौरव ग्रोवर ने यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। दोनों अधिकारियों ने बताया कि हाल के दिनों में ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में बिना अनुमति उड़ाए जा रहे ड्रोन से लोग भयभीत हो गए थे। इसी के मद्देनजर शासन ने प्रदेश भर में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। DM ने कहा कि अब कोई भी संस्था या व्यक्ति यदि ड्रोन उड़ाना चाहता है, तो उसे पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। ड्रोन उड़ान सुरक्षा बल, पुलिस विभाग और आधिकारिक प्रयोजनों के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
प्रशासन का निर्देश…आदेश का उल्लंघन पर होगी कड़ी कारवाई
बता दें कि राम मंदिर क्षेत्र पहले से ही हाई सिक्यूरिटी जोन में घोषित है, और सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन निषिद्ध क्षेत्र घोषित है। यहां एंटी ड्रोन सिस्टम भी सक्रिय है, जिससे बिना अनुमति उड़ने वाले ड्रोन को तुरंत निष्क्रिय किया जा सके। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के ड्रोन प्रयोग से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें और अफवाहों से बचें। अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिया कि उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।