क्या कहता है कानून?
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 के तहत हर दोपहिया सवार और पीछे बैठने वाले को BIS प्रमाणित हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बावजूद , कई लोग पकड़े जाने पर बहाना बनाते हैं कि वे पास ही जा रहे थे या हेलमेट ले जाना बोझ लगता है।
सबसे ज्यादा उल्लंघन किन इलाकों में?
जून महीने के ट्रैफिक पुलिस डेटा के मुताबिक, सबसे ज्यादा मामले तिलक नगर, रोहिणी, नरेला, अशोक विहार, नजफगढ़, गांधी नगर, अमन विहार, तिमारपुर, करोल बाग और द्वारका जैसे इलाकों से सामने आए हैं।
सस्ते और खराब हेलमेट का चलन
दिल्ली पुलिस ने बताया कि गैर-मानक या नकली हेलमेट पहनने वालों की संख्या भी बढ़ी है। पिछले साल ऐसे 1,177 चालान काटे गए थे जबकि इस साल यह आंकड़ा 2,424 तक पहुंच गया। सड़क किनारे बिकने वाले 250-500 रुपये के हेलमेट सस्ते जरूर होते हैं लेकिन इनमें सुरक्षा नहीं मिलती। दिल्ली में लोग हजार रुपये का सही हेलमेट खरीदने से कतराते हैं लेकिन करोड़ों का जुर्माना भरने में पीछे नहीं रहते। पुलिस का कहना है कि हेलमेट सिर्फ कानून पालन के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बचाने के लिए पहनना चाहिए।