अंबिकापुर. छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय नियम 1989 में दिये गये प्रावधनों, सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के साथ समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में राज्य के समस्त पुराने (1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत) वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP camp) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
सरगुजा जिले में 16 मई से नंबर प्लेट लगाने हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मिथलेश कुमार वर्मा, परिवहन निरीक्षक को दल प्रभारी नियुक्त करते हुए विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम गठित की गई है।
HSRP 16 मई को जनपद पंचायत अंबिकापुर, आशीष मिश्रा, सहायक प्रोग्रामर, 17 मई को कलेक्ट्रेट परिसर अम्बिकापुर में विष्णु भास्कर नगर सैनिक तथा 20 मई को जनपद पंचायत लखनपुर में कुलदीप सिंह नगर सैनिक को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसी प्रकार 21 मई 2025 को जनपद पंचायत बतौली के लिए अंकित राज, एचएसआरपी ऑपरेटर, 22 मई 2025 को जनपद पंचायत, सीतापुर राजकिशोर बेक, एचएसआरपी फिटर, 23 मई 2025 को जनपद पंचायत मैनपाट, सुखी राम, एचएसआरपी ऑपरेटर, 24 मई 2025 को प्रतीक्षा बस स्टैण्ड अम्बिकापुर जंगल साय, एचएसआरपी फिट्टर तथा 26 मई 2025 को जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर में शिविर लगेगा।
HSRP camp: आरटीओ कार्यालय में हर सप्ताह 5 दिन शिविर
इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अम्बिकापुर में भी प्रत्येक कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार) को नियमित एचएसआरपी शिविर (HSRP camp) आयोजित किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे समय पर शिविर में पहुंचकर अपने वाहनों में अनिवार्य रूप से एचएसआरपी प्लेट लगवाएं।
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