ब्लैकमेल कर होटल में लाया था आरोपी
पीड़िता ने बताया कि आरोपी से उसकी पहचान कई साल पहले हुई थी और कुछ समय बाद बातचीत बंद हो गई थी। इसके बाद युवक ने जान देने की धमकी देकर फिर संपर्क किया और कथित रूप से होटल में उसके साथ गलत काम किया। युवती के अनुसार होटल के रिसेप्शनिस्ट ने आईडी कार्ड की मांग नहीं की और जानकारी के बावजूद सहयोग नहीं किया। युवक का साहिल बताया जा रहा है। वहीं हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब वो होटल पहुंचे तो होटल मालिक ने पहले तो आनाकानी की फिर दबाव बनाने पर कमरा बताया, जिसमें नागदा निवासी साहिल नाम के युवक के साथ हिंदू लड़की को पकड़ा। पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केस
थाना प्रभारी धन सिंह नलवाया ने बताया कि पीड़िता के कथन के आधार पर आरोपी साहिल शेख निवासी पल्या रोड, नागदा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023) की धाराओं 64(2)(जे), 64(2)(एम), 351(2), 49 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जल्द ही गिरतारी और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जाएगी।पुलिस के अनुसार, होटल द्वारा बिना आईडी के कमरा देना गंभीर लापरवाही है। यदि जांच में होटल प्रबंधन की लापरवाही और इस मामले में मिलीभगत पाई जाती है, तो होटल संचालक और मालिक पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।