एमपी के टीकमगढ़ जिले में कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने उप पंजीयक टीकमगढ़, जतारा, बल्देवगढ़, तहसीलदार पलेरा, जतारा बल्देवगढ़ को मध्यप्रदेश नगरपालिका कॉलोनी विकास नियम 21, संशोधित भोपाल 24 मई 2003 के नियम के तहत आदेश जारी किया गया है। जिसमें लगभग डेढ सौ से अधिक अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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इन कॉलोनाइजरों ने बगैर नियम और खंड खंड में कृषि भूमि को बेचकर महंगे दामों में प्लांट बेचे है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि कृषि भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को हटाना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय में निर्माण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी।
कॉलोनाइजर्स ने कृषि भूमि को छोटे छोटे प्लॉट में बांटकर आवासीय उपयोग के लिए बेचा है। यह कार्य कॉलोनी विकास के नियमों का उल्लंघन है। उनका कहना था कि नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत लेआउट का अनुमोदन नहीं लिया गया।
मध्य प्रदेश नगरपालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया गया है। कॉलोनी विकास की अनुमति नहीं ली गई है। भूमि का डायवर्सन नहीं कराया गया है। इस कार्रवाई में पलेरा के रघुवीर सिंह खरे मेहराव खान, महेंद्र राजपूत, सुयेब खान, अहमद खान, बलराम अहिरवार, चिंतामन नाई, घनश्याम अहिरवार, बाबूलाल जैन, हरलाल साहू, कल्लू रावत और जब्बार खान को नोटिस जारी किए गए हैं।