हादसों से नहीं लिया सबक: यहां भी लगे हैं खतरे वाले होर्डिंग्स, लेकिन नहीं होती मजबूती की जांच
विंध्यनगर जैसे हादसे की आशंका, पूर्व में भी हो चुकी है घटनाएं सिंगरौली. विंध्यनगर में साइन बोर्ड गिरने की वजह से एक शिक्षक की मौत हो गई थी। जबकि शिक्षिका घायल थी। इतना नहीं वाहन एवं अन्य वस्तुओं का भी नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद शहर में कई चौक चौराहा सहित ऊंची बिल्डिंग्स […]


यहां भी लगे हैं खतरे वाले होर्डिंग्स, लेकिन नहीं होती मजबूती की जांच
विंध्यनगर जैसे हादसे की आशंका, पूर्व में भी हो चुकी है घटनाएं सिंगरौली. विंध्यनगर में साइन बोर्ड गिरने की वजह से एक शिक्षक की मौत हो गई थी। जबकि शिक्षिका घायल थी। इतना नहीं वाहन एवं अन्य वस्तुओं का भी नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद शहर में कई चौक चौराहा सहित ऊंची बिल्डिंग्स पर लगे होर्डिंग में लोगों को खतरा नजर आने लगा है। बड़ी संख्या में ऐसे होर्डिंग्स लगाए गए हैं जो ऊंची या फिर जर्जर इमारतों पर लगे हैं। इनके स्ट्रक्चर की मजबूती की जांच नियमित रूप से नहीं होती। जिसकी वजह से हर समय खतरे की आशंका बनी रहती है। विंध्यनगर में हुए हादसे के बाद लोग खतरा समझते हुए इन पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। जिसके चलते नगर निगम प्रशासन भी सक्रिय हुआ है और आयुक्त ने जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं।
पूर्व में भी हो चुकी है घटनाएं
आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियमों के तहत समय समय नगर निगम अपने इंजीनियर्स से होर्डिंग स्ट्रक्चर की जांच करा सकता है। खासतौर पर ऊंचाई वाले स्थानों पर लगे होर्डिंग की जांच इसलिए भी जरूरी मानी गई है क्योंकि ऊंचाई से होर्डिंग का स्ट्रक्चर गिरने की वजह से हादसे भी होने की आशंका बनी रहती है। कुछ दिन पहले ही अचानक तेज आंधी शहर में आई जिसके चलते अधिकांश होर्डिंग के फ्लैक्स फट गए और कुछ के लोहे के स्ट्रक्चर भी झुक गए थे हालांकि उस दिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ सडक़ों पर कई जगह आवागमन जरूर बाधित हुआ था।
होर्डिंग से पटा शहर
शहर में होर्डिंग लगाए जाने के लिए नियम निर्धारित हैं। जिसमें सडक़, राजमार्ग, चौराहों, फुटपाथों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं लगाया जा सकता है। जहां यातायात में बाधा डाल सकते हैं या पैदल चलने वालों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं। होर्डिंग को राष्ट्रीय स्मारकों, धार्मिक स्थलों या शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे के अंदर व्यवसायिक होर्डिंग नहीं लगाया जा सकता है। होर्डिंग जमीन से कम से कम 15 फीट ऊपर होनी चाहिए। यह भी शर्त होती है कि होर्डिंग ऐसी सामग्री से बनी होनी चाहिए जो मजबूत और टिकाऊ हो।
नियम विरुद्ध होर्डिंग पर जुर्माने का प्रावधान
शहर में लगे होर्डिंग नगर निगम की निर्धारित शर्तों के अधीन होते हैं। नियमों के विपरीत लगाए गए होर्डिंग पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। जुर्माने की निर्धारित राशि जमा नहीं करने पर प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी और अधिकतम 15 प्रतिशत ब्याज भी वसूले जा सकते हैं।
जल्द ही होर्डिंग्स की होगी जांच
होर्डिंग आउटडोर विज्ञापन नियमों के तहत लगाए गए हैं। भवनों के ऊपर लगाए गए होर्डिंग्स का परीक्षण कराने के लिए निर्देश दिया गया है। ताकि किसी तरह की दुर्घटना होने के पहले ही उसमें सुधार कराया जा सके।
डीके शर्मा, आयुक्त नगर निगम सिंगरौली
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