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पाइपलाइन काटने के विवाद में की हत्या, सात मुल्जिमों को 10 साल बाद उम्रकैद की सजा

– मुल्जिमों में पिता व उसके तीन पुत्र, पत्नी व एक भाई सहित सात आरोपियों को सुनाई सजा

सीकरApr 29, 2025 / 11:37 pm

Yadvendra Singh Rathore

सीकर अपर जिला एंव सेशन न्यायालय क्रम संख्या-4 के न्यायाधीश ने मंगलवार को 10 साल पुराने हत्या के मामले में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पेयजल की पाइप लाइन को काटने के विवाद के बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया था। आरोपियों ने घर में घुसकर मृतक व उसके परिवार से मारपीट की थी जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। न्यायाधीश ने प्रत्येक आरोपी को 20 हजार के जुर्माने से भी दंडित किया है।
एडीजे-4 के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार मीणा ने मुल्जिमों को सजा सुनाते समय टिप्पणी कि है कि मृतक याकूब की हत्या करने के अपराध में नरमी का रुख अपनाया जाना न्यायोचित नहीं है, बल्कि मुल्जिमों को उचित दंड से दंडित किया जाना चाहिए।अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र सिंह कुड़ी ने बताया कि 10 जुलाई 2015 को पीड़ित बशीर खां निवासी मियां की ढाणी सीकर ने रानोली पुलिस थाने में दी रिपोर्ट में बताया था कि उसके भतीजे याकूब खां के घर की पाइपलाइन को आरोपी मुमताज खां ने काट दी है। इस बात को याकूब खां ने गांव वालों को बता दिया। पेयजल की पाइपलाइन को काटने को लेकर याकूब व मुमताज खां में विवाद हो गया।

मुल्जिमों ने पत्थरबाजी की, इलाज के दौरान मौत-

10 जुलाई 2015 को याकूब खां जुम्मा की नमाज पढ़कर अपने घर में आकर बैठा था। तभी आरोपी मुमताज खां, ईदू खां उर्फ हनीफ खां, शब्बीर खां, शफीक खां, शरीफ खान, गुड्डी उर्फ सायरा, समीम, आसमीन, समाड़ी, खरूनी, सायरी व 10-15 अन्य लोग उनके साथ गाड़ी में सवार होकर आए थे। आरोपियों ने भतीजे, भाई व परिवार को जान से मारने की नीयत जानलेवा हमला कर दिया। सभी आरोपियों ने परिवार पर पत्थरबाजी भी की। मुमताज खां व अन्य लोगों ने शिकायतकर्ता के भाई मुबारक खां व भतीजे याकूब खां को जान से मारने की नीयत से लाठी-सरियों से जानलेवा हमला किया। घटना में मुबारक खां व याकूब खां गंभीर रूप घायल हो गए। उन्हें जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान याकूब खां ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने प्रकरण को साबित करने के लिए 24 गवाह और 26 दस्तावेदी साक्ष्य पेश किए। न्यायाधीश ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया।

पिता, तीन पुत्र, पत्नी व एक भाई सहित सात को उम्रकैद-

शफीक अहमद 30 वर्ष पुत्र मुमताज खां, मोहम्मद हनीफ उर्फ ईदू 43 वर्ष पुत्र आजम खां, शरीफ अहमद 37 वर्ष पुत्र मुमताज खां, सुभाष चंद्र 23 वर्ष पुत्र रामेश्वरलाल , मुमताज खां पुत्र आजम खां, शब्बीर खां पुत्र मुमताज खां, सायरा बानो उर्फ गुड्डी पत्नी मुमताज खां निवासीगण मियां की ढाणी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी उम्र कैद की सजा सुनने के बाद मायूस दिखे और चेहरे पर उदासी छाई रही।

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