सुरक्षा के लिए गैस किट वाले वाहन में स्कूल न भेजें बच्चे
आरटीओ अधिकारी ने कहा कि स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल संचालक, अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे वाहनों में स्कूल न भेजें जो गैस किट से चल रहे हों, या क्षमता से अधिक बैठाए जाते हों। स्कूल बस संचालकों सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करें। स्पीड गर्वनर, वाहन की कंडीशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयान कर भुगतान प्रमाण पत्र, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैवी लाइसेंस जैसे नियमों का पालन करें। चालक ड्रेस में हो और वाहन की क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाया जाए।