उन्हें शासन के ही दो विभागों नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिल जाएगी। बोर्ड ने इसके लिए अपनी तरफ से प्रक्रिया शुरु कर दी है तो शासकीय जमीन वाली कॉलोनियों को फ्री होल्ड करवाने के लिए कलेक्टर के पास आवेदन करना होगा। महापौर प्रहलाद पटेल ने हाउसिंग बोर्ड को पत्र भी लिखे थे और परिषद से भी प्रस्ताव भिजवाया था। (mp news)
ऐसे हो सकेगी संपत्ति फ्री होल्ड
हाउसिंग बोर्ड से संबंधित सभी बकाया राशि और आगामी 10 साल का एकमुश्त लीज रेंट और प्रॉपर्टी की गाइड लाइन का दो फीसदी राशि जमा करवाकर निर्धारित फॉर्म भरकर जवाहर नगर स्थित कार्यालय में देना होगा। साथ में शपथ-पत्र और प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज हाउसिंग बोर्ड में प्रस्तुत करना होंगे। परीक्षण के बाद हाउसिंग बोर्ड उपायुक्त की अनुमति होते ही प्रॉपर्टी फ्री-होल्ड कर दी जाएगी।
इन्हें यह अधिकार
1 – ऐसी कॉलोनियां जिनका भूस्वामी मप्रगृनिमं है और उनके नाम दर्ज है, वहां की भूमि मंडल स्वयं फ्री-होल्ड कर देगा। इन कॉलोनियों में रत्नपुरी, दीनदयाल नगर और सूरजमल जैन नगर शामिल हैं। 2-ऐसी कॉलोनियां जहां की जमीन शासकीय है वहां फ्री होल्ड करने के लिए हाउसिंग बोर्ड से एनओसी लेना होगी। फिर जिला प्रशासन के राजस्व में आवेदन देने पर संपत्ति को फ्री होल्ड किया जाएगा।
कहां बसी है कौनसी कॉलोनियां
मंडल की जमीन पर बनी- मंडल की खरीदी और मंडल के नाम की जमीन पर बनी कॉलोनियों में रत्नपुरी, दीनदयालनगर, सूरजमल जैन नगर और रतनपुरी कॉलोनी है। शासकीय जमीन पर- दोनों अलकापुरी, गंगासागर, विनोबानगर, दीनदयालनगर और जवाहर नगर।
इनका कहना है
हमारी कॉलोनियों को हम फ्री होल्ड कर रहे हैं। इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। इन्हें हमारा विभाग ही फ्री होल्ड कर देगा। शासकीय जमीन की कॉलोनियों को कलेक्टर के माध्यम से फ्री होल्ड करवाया जा सकेगा।- शुभम राठौर, संपदा अधिकारी मप्रगृनिमं, रतलाम हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों को फ्री होल्ड होने से हजारों परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें दोनों जगह टैक्स जमा करने की झंझट नहीं रहेगी। फ्री होल्ड होने के बाद केवल नगर निगम का टैक्स ही जमा करवाना होगा।- प्रहलाद पटेल, महापौर , रतलाम (mp news)