संक्रमित और सर्विलांस ज़ोन में बंटा इलाका
प्रशासन ने प्रभावित इलाके के 0 से 1 किलोमीटर दायरे को ‘संक्रमित क्षेत्र’ घोषित किया है, जबकि 1 से 10 किलोमीटर तक के दायरे को ‘सर्विलांस ज़ोन’ में रखा गया है। इन क्षेत्रों में सभी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
चिकन और अंडे की बिक्री पर 21 दिन का प्रतिबंध
जिले के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकन की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। संक्रमित क्षेत्र से 10 किलोमीटर की परिधि में पक्षियों और अंडों की बिक्री पर अगले 21 दिनों तक रोक रहेगी। यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा, जब तक संवेदीकरण (सैनिटाइजेशन) प्रमाण पत्र जारी नहीं हो जाता।
रैपिड रिस्पॉन्स टीम की तैनाती
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की देखरेख में एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है, जिसमें डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट शामिल हैं। इस टीम का मुख्य उद्देश्य संक्रमित क्षेत्र में तुरंत कार्रवाई करना और बीमारी पर नियंत्रण रखना है। मुख्य चिकित्साधिकारी स्वयं टीम की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेंगे।
जागरूकता अभियान और विशेष प्रशिक्षण
बर्ड फ्लू (Bird Flu) से बचाव के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही जनता को बीमारी के लक्षण, संक्रमण के तरीके और बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने सीमा क्षेत्रों में भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, ताकि बीमारी बाहरी क्षेत्रों में न फैल सके।
कारोबार पर असर और स्थानीय प्रतिक्रिया
स्थानीय पोल्ट्री व्यवसायी हरप्रीत सिंह ने बताया कि आदेश के बाद सभी पोल्ट्री फार्म बंद हैं और यहां कोई नया स्टॉक नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कदम भले ही व्यापार पर असर डाल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए यह ज़रूरी है।