यह होंगे योजना के लाभार्थी
उक्त योजना में जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों से सम्बद्ध असंगठित सेवा क्षेत्र के श्रमिक जैसे गिगवगर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर, भवन निर्माण श्रमिक, हॉकर्स, वेस्ट वर्कर, रेग पिकर, दस्तकार आदि जिन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं है। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेडर्स ही लाभार्थी थे। उन्हें ही ऋण उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन उक्त योजना में सभी जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध कराया जएगा।
योजना में पात्रता एवं यह होगा लाभ
योजना में पात्रता के लिए 18 से 60 वर्ष होने के साथ ही राजस्थान का मूल निवासी और जनाआधार होना आवश्यक होगा। विभाग की ओर से जारी अनुज्ञा पत्र होना चाहिए। बैंक ऋण पर राज्य सरकार की ओर से 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। लाभार्थियों को तीन चरणों में क्रमश: 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसका पुर्नभुगतान अवधि क्रमश: 12 माह, 18 माह और 36 माह होगी।
राजसमंद में 205 और नाथद्वारा के लिए 128 का टारगेट
मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जिले के लिए 452 लोगों को योजना में लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके तहत राजसमंद में 205, नाथद्वारा में 128, देवगढ़ में 54, आमेट में 53 और भीम में 10 को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्रदान किया है।
सीएम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन जारी
सीएम स्वनिधि योजना के लिए पोर्टल प्रारंभ हो गया है। जरूरतमंद ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन्हें विभिन्न बैंकों के माध्यम से 10, 20 और 50 हजार का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।