scriptCG News: साहब हड़ताल पर, तहसील कार्यालयों में पसरा सन्नाटा, 10,000 से ज्यादा प्रकरण प्रदेश में लंबित | Sir is on strike, silence prevails in tehsil offices, more than 10,000 cases | Patrika News
रायपुर

CG News: साहब हड़ताल पर, तहसील कार्यालयों में पसरा सन्नाटा, 10,000 से ज्यादा प्रकरण प्रदेश में लंबित

CG News: तीन दिन से तहसीलदार समेत नायब तहसीलदार 17 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इस कारण रायपुर समेत प्रदेशभर के तहसील कार्यालयों में काम ठप रहा।

रायपुरJul 31, 2025 / 09:41 am

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CG News: साहब हड़ताल पर, तहसील कार्यालयों में पसरा सन्नाटा, 10,000 से ज्यादा प्रकरण प्रदेश में लंबित

तहसील कार्यालयों में पसरा सन्नाटा (Photo Patrika)

CG News: साहब हड़ताल पर हैं, इसलिए हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं, ना ही प्रकरणों की सुनवाई हो पा रही है। तहसील ऑफिस रायपुर का यह हाल है। तीन दिनों से लोग परेशान हैं। नकल निकालने, त्रुटि सुधार, आय, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य राजस्व संबंधित कार्य के लिए लोग तहसील कार्यालय पहुंचे, लेकिन अधिकारियों के नहीं होने के कारण कोई काम नहीं हुआ। तीन दिन से तहसीलदार समेत नायब तहसीलदार 17 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इस कारण रायपुर समेत प्रदेशभर के तहसील कार्यालयों में काम ठप रहा। हड़ताल के कारण तहसील कार्यालयों में बुधवार को सन्नाटा सा पसरा रहा।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजस्व व अन्य कार्य संबंधित करीब दस हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं, लेकिन हड़ताल के कारण इन मामलों की सुनवाई नहीं हो पाई। हालांकि राजस्व संबंधित कार्य के लिए आवेदन करने के साथ पेशी की तारीख जानने के लिए गिने-चुने पक्षकार एवं वकील कार्यालय पहुंचते रहे।

तीसरे दिन भी हड़ताल जारी

राजस्व निरीक्षक, पटवारियों की पदस्थापना सहित 17 सूत्रीय मांगों को लेकर तीसरे दिन भी तहसीलदारों की हड़ताल जारी रही। छग कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले नवा रायपुर के तूता में बुधवार को राज्यस्तरीय धरना दिया गया। इससे पहले जिला और संभाग स्तरीय धरना दिया जा चुका है। तहसीलदारों ने मांग पूरी नही होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है।

यह हैं प्रमुख मांगें

तहसीलों में कंप्यूटर ऑपरेटर, चपरासी, डब्लूबीएन, केजीओ नायब नाजिर, माल जमादार, भृत्य, वाहन चालक, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों की पदस्थापना की जाए। तहसीलों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा की बाध्यता से मुक्त किया जाए। तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति दी जाए।

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