सामान्य धाराओं से बेखौफ आरोपी वाहन चालक
सडक़ हादसे में मौत होने पर आरोपी वाहन चालक के खिलाफ पुलिस सामान्य धाराओं में अपराध दर्ज करती है। प्रावधान के तहत आरोपी को थाने से ही छोड़ दिया जाता है। वाहन को भी छुड़ा सकते हैं। इस तरह के प्रावधानों के चलते ही ऐसे लापरवाह वाहन चालकों के हौसले बढ़ते हैं
जेठ बोले, मदद भी नहीं की, आरोपी को मिले सख्त सजा
तेलीबांधा ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार कार ने प्रिया साहू नामक महिला की जान ले ली। उसकी दो छोटी बेटियां हैं। प्रिया के जेठ राजेश साहू ने बताया कि आरोपी अपनी कार से प्रिया और दो अन्य महिलाओं को रौंदते हुए निकल गया। कुछ जाकर चंद सेकंड के लिए कार रुकी। फिर तेजी से फरार हो गया। घटना के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव को गांव ले गए। अब तक किसी ने आर्थिक मदद नहीं की और न ही किसी तरह का मुआवजा दिया। क्षेत्रीय विधायक दयालदास बघेल के कार्यकर्ता पहुंचे थे। उन्होंने कुछ मदद की है। आरोपी कार चालक को सख्त सजा मिलनी चाहिए। कार को इधर-उधर लहराते हुए चला रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ है।
इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर
राजेश ने बताया कि घायल महिलाओं को भी उपचार के लिए काफी भटकना पड़ा है। पहले मेकाहारा अस्पताल ले गए। वहां से रामकृष्णा अस्पताल भेजा गया। फिर वहां से भी छुट्टी कराकर बालाजी अस्पताल ले गए। उनकी भी हालत काफी गंभीर बनी हुई है।