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स्टेट मेडिकल काउंसिल ने मिशन अस्पताल की मान्यता की खत्म, नहीं होगा यहां इलाज

-प्रबंधन को अब नए सिरे से करना होगा आवेदन।
-फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कैथलैब का संचालन होना पाए जाने पर हुई कार्रवाई

दमोहMay 19, 2025 / 11:54 am

आकाश तिवारी


दमोह. फर्जी कॉर्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति और फर्जी तरीके से कैथलैब का रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में भले ही मानवाधिकार आयोग की जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन शासन स्तर से कार्रवाई जारी है। स्टेट मेडिकल काउंसिल ने मिशन अस्पताल के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें मिशन अस्पताल की मान्यता की समाप्त कर दी है। इस कार्रवाई से यह अस्पताल पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब प्रबंधन को नए सिरे से इसे चालू करने के लिए आवेदन करने होंगे।
इधर, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने शासन को पत्र भी लिखा है। उन्होंने बताया कि शासन को लिखे पत्र में इस अस्पताल को सरकारी स्तर पर चलाने या पीपीपी मोड में इसका संचालन शुरू करने की मांग की है। हालांकि अभी तक पत्र के संबंध में कोई जवाब नहीं मिला है।
यह है पूरा मामला
बता दें कि जनवरी-फरवरी महीने में मिशन अस्पताल में फर्जी कॉर्डियोलॉजिस्ट की डिग्री के सहारे डॉ. एनजोन केम ऊर्फ नरेंद्र यादव ने नौकरी हासिल की थी। इस दौरान उसने सात ह्दयरोगियों की एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी की थी। सभी की मौत हो गई थी। मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया था। इसके बाद यह फर्जीबाड़ा उजागर हुआ। डॉ. नरेंद्र यादव की एमआरसीपी की डिग्री फर्जी मिली। वहीं मिशन अस्पताल की कैथलैब भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संचालित होना पाई गई। इसी आधार पर डॉ. यादव सहित अस्पताल प्रबंंधन के नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। वहीं, कैथलैब सील की गई। अब अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया।
-आयोग की रिपोर्ट का इंतजार
इस पूरे मामले की जांच मानवाधिकार आयोग की टीम ने की है। ४००० पन्नों की रिपोर्ट टीम साथ लेकर गई थी। दिल्ली में इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि जांच में वक्त लग रहा है। यही वजह है कि आयोग की जांच पूरी नहीं हो पाई है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होने का इंतजार हो रहा है।
वर्शन
मिशन अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो गया है। मैंने इस अस्पताल को पीपीपी मोड या फिर शासन स्तर से संचालित कराए जाने के लिए पत्र लिखा है। अभी इस संबंध में जवाब नहीं मिला है।
सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर

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