अभी ये डॉक्यूमेंट जरूरी
इनकम टैक्स पोर्टल पर जुलाई से पैन कार्ड आवेदन करने के लिए नए नियमों को लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल, कोई भी शख्स अपने नाम, बर्थ सर्टिफिकेट या वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके पैन के लिए आवेदन कर सकता है।एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आधार आधारित सत्यापन का कदम डिजिटलीकरण अभियान और टैक्स दाखिल करने में जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत उठाया गया है।“90 का दशक भूल गए क्या?” तेजस्वी यादव के बयान पर बिफरे चिराग पासवान, गिनाई डबल इंजन की ताकत
कैसे करें PAN Card को आधार से लिंक?
— सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।— होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
— इसके बाद अपने पैन नंबर और आधार नंबर को दर्ज करें।
— अब मोबाइल नंबर भरें जो पैन और आधार दोनों के साथ रजिस्टर्ड है।
— इसके बाद I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI पर टिक करें।
— यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्क्रीन पर PAN has been linked successfully का मैसेज आएगा।