महिला से रेप और वीडियो बनाने का आरोप
आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के साइबर अपराध थाने में दर्ज मामले में रेवन्ना पर महिला के साथ दो बार बलात्कार करने और इस कृत्य का वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया है।
सबूत के रूप में पेश की गई साड़ी
जांच और मुकदमे के दौरान पीड़िता ने साक्ष्य के रूप में एक साड़ी प्रस्तुत की, जिसे उसने सुरक्षित रखा था। बाद में फोरेंसिक जांच ने साड़ी पर शुक्राणु की उपस्थिति की पुष्टि की, जिसे अदालत में पेश किया गया। बलात्कार की पुष्टि में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया।
123 साक्ष्य और 2000 पन्नों की चार्जशीट
यह मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2008 की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इंस्पेक्टर शोभा के नेतृत्व में सीआईडी के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जांच के दौरान 123 साक्ष्य एकत्र किए और लगभग 2,000 पृष्ठों की चार्जशीट दाखिल की।
दिसंबर 2024 में दज हुआ था मामला
आपको बता दें कि मुकदमा 31 दिसंबर, 2024 को शुरू हुआ। इसके बाद अगले सात महीनों में अदालत ने 23 गवाहों से पूछताछ की और वीडियो क्लिप की प्रमुख फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) रिपोर्टों के साथ-साथ अपराध स्थल से निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा की।