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Mau news: गुनाह की कमाई नहीं बचेगी, साड़ी चोरी कर कमाए लाखों पर पुलिस का शिकंजा

कोतवाली पुलिस द्वारा साड़ी चोरी का बड़ा खुलासा कुछ महीने पूर्व किया गया था। अब इस चोरी में जो अभियुक्त हैं उनकी संपत्ति को पुलिस ने जप्त किया है।

मऊAug 08, 2025 / 10:16 pm

Abhishek Singh

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Mau crime news: मऊ कोतवाली पुलिस द्वारा साड़ी चोरी का बड़ा खुलासा कुछ महीने पूर्व किया गया था। अब इस चोरी में जो अभियुक्त हैं उनकी संपत्ति को पुलिस ने जप्त किया है। गौरतलब है कि यह पूरी संपत्ति चोरी की साड़ी बेचकर किया कमाई गई थी जिस पर अब मऊ पुलिस ने बड़ा प्रहार करते हुए चोरी की संपत्ति को जप्त कर लिया।

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प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर पुलिस मऊ द्वारा मु.अ.सं 45/25 धारा 305(क)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ की से सम्बन्धित अभियुक्त होजैफा नसीम पुत्र नसीम उर्फ कोठा निवासी कासिमपुरा निकट खीरीबाग थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के द्वारा अपराध कर अर्जित सम्पत्ति के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो पाया गया कि अभियुक्त द्वारा 6 – 7 वर्षों से लगातार चोरी कर बेची गयी साड़ियों से जो धन इकट्ठा किया गया है, उसे बन्धन बैंक सदर चौक थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के खाता संख्या- 50190017716602 में फिक्स डिपॉजिट किया गया है। जिसका विवरण प्राप्त किया गया तो अभियुक्त के उक्त बैंक खाते में कुल 33,50,000 रू0 (तैंतीस लाख पचास हजार रू0) होना पाये गये। जो अपराध कर प्रत्यक्ष रूप से अर्जित सम्पत्ति होना पाया गया , जिसको अन्तर्गत धारा 107(1) बी.एन.एस.एस. में नियमानुसार जब्त किये जाने हेतु माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी , माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त बैंक खाते में कुल 33,50,000 रू0 (तैंतीस लाख पचास हजार रू0) को जब्त कराया गया है ।

जानिए क्यों संपत्ति हुई ज़ब्त

अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि चोरी, लूट, ठगी, तस्करी, मादक पदार्थों की बिक्री एवं अन्य गंभीर अपराधों से अर्जित अवैध आय पर रोक लगाई जा सके, जिससे अपराधियों को आर्थिक लाभ से वंचित किया जा सके और समाज में यह स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि अपराध का कोई आर्थिक प्रतिफल उन्हें प्राप्त नहीं होगा। इस अभियान के अंतर्गत अब तक कई मामलों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपये मूल्य की अवैध संपत्तियाँ जब्त की जा चुकी हैं, और शेष चिन्हित संपत्तियों पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया प्रचलित है।

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