मामले में जोगरी गांव निवासी रमेश चंद यादव ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि गांव के ही रामप्रवेश यादव ने हाईस्कूल की जन्मतिथि में बदलाव कर सिद्धार्थनगर के एक सरकारी विद्यालय में नौकरी प्राप्त की है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी की जन्मतिथि प्राथमिक विद्यालय में 2 फरवरी 1984 दर्ज है। उसने वर्ष 1996-97 में मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के देवर्षि देवल इंटर कॉलेज से हाईस्कूल की परीक्षा दी थी, लेकिन अनुत्तीर्ण हो गया। इसके बाद उसने अपनी जन्मतिथि बदलकर मऊ जनपद के एक अन्य कॉलेज से हाईस्कूल की परीक्षा पास की, जिसमें उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1985 दर्शाई गई। इसी अभिलेख के आधार पर उसने शिक्षक पद पर नियुक्ति पाई।
पीड़ित पक्ष का कहना है कि मामले की शिकायत पहले कोतवाली और पुलिस अधीक्षक से भी की गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली में आरोपी शिक्षक रामप्रवेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक केके वर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।