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महासमुंद

9 किलो गांजा तस्करी मामले में तीन आरोपी दोषी, 7-7 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा

CG News: 9 किलोग्राम गांजा परिवहन के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

महासमुंदAug 30, 2025 / 05:19 pm

Shradha Jaiswal

9 किलो गांजा तस्करी मामले में तीन आरोपी दोषी, 7-7 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा(photo-patrika)

9 किलो गांजा तस्करी मामले में तीन आरोपी दोषी, 7-7 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के सरायपाली की विशेष न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन के न्यायालय ने 1 फरवरी 2024 को थाना सिंघोड़ा में दर्ज 9 किलोग्राम गांजा परिवहन के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर प्रत्येक आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

CG News: तीन आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा

एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि दोषी ठहराए गए आरोपियों में गोपाल प्रसाद चतुर्वेदी, कामेश्वर प्रसाद टोडर (दोनों कोटा बिलासपुर निवासी) और अमरचंद शर्मा (सकरी बिलासपुर निवासी) शामिल हैं। थाना सिंघोड़ा में पांच आरोपियों के खिलाफ 9 किलोग्राम गांजा परिवहन का अपराध दर्ज किया गया था। विचारण के दौरान दो आरोपी फरार हो गए। जिनका मामला पृथक कर लिया गया। शेष तीन आरोपियों के खिलाफ अभियोजन ने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए।

9 किलो गांजा तस्करी

सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मण साहू द्वारा की गई विवेचना में पुलिस साक्षियों के बयानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से सभी स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे, लेकिन विवेचक और अन्य पुलिस साक्षियों के बयानों के आधार पर अभियोजन ने अपराध को साबित करने में सफलता हासिल की।
न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर यह निर्णय सुनाया कि तीनों आरोपी गांजा तस्करी में संलिप्त थे। इस फैसले को नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। यह मामला क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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