Yogi Government: 2029 तक देश की नंबर वन अर्थव्यवस्था बनेगा उत्तर प्रदेश, योगी सरकार का ऐलान
अब क्या-क्या मिलेगा नवविवाहित जोड़ों को? जानिए नए बदलाव की पूरी डिटेल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई। अब यह योजना अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी।- ₹60,000 रुपये बेटी के बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे
- ₹25,000 रुपये का गिफ्ट नवविवाहित जोड़े को मिलेगा
- ₹15,000 रुपये विवाह कार्यक्रम के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे
- इस तरह से कुल 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रत्येक पात्र जोड़े को मिलेगी।
पहले इस योजना का लाभ सिर्फ उन परिवारों को मिलता था जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये या उससे कम थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने यह सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी है, जिससे लाखों नए परिवार भी इस योजना के दायरे में आ जाएंगे।
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CM योगी ने क्या कहा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया,”यह योजना समाज के वंचित वर्गों के लिए आशा की किरण है। इसका विस्तार कर अधिक से अधिक बेटियों को इसका लाभ देना हमारा दायित्व है। आय सीमा बढ़ाने और सहायता राशि को दोगुना करने से बेटियों की गरिमा और आत्मसम्मान को मजबूती मिलेगी।”
सामूहिक विवाह योजना: समाज में बदलाव की मजबूत कड़ी
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग करना और ब्याह को दिखावे से दूर एक गरिमामयी संस्कार बनाना था। अब तक इस योजना के अंतर्गत लाखों बेटियों की शादियाँ सम्मानपूर्वक सम्पन्न हो चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।हाईस्कूल 90.11% और इंटर 81.15% छात्र सफल
क्या है योजना का असर
- दहेज प्रथा पर चोट-यह योजना समाज में दहेज की मानसिकता को कमजोर करती है
- लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच -सरकार की मदद से गरीब परिवारों को लड़कियों की शादी चिंता नहीं लगती
- सामाजिक समरसता-सामूहिक विवाहों में सभी वर्गों के लोग एक मंच पर आते हैं
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा- बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाली राशि सीधे बेटी के नियंत्रण में होती है
कैसे मिलेगा योजना का लाभ
- इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी परिवार को निम्नलिखित दस्तावेज देने होंगे:
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र
- बेटी की आयु का प्रमाण (18 वर्ष पूर्ण हो)
- वर की आयु का प्रमाण (21 वर्ष पूर्ण हो)
- विवाह का प्रस्ताव और स्थान की पुष्टि
- बैंक खाता विवरण (बेटी के नाम)
- आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संभव है। पंचायत स्तर पर भी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
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किस वर्ग को मिलेगा लाभ
यह योजना मुख्यतः अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए है। अब वह परिवार जिनकी आय 3 लाख रुपये तक है, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे।समाज कल्याण विभाग को दिए निर्देश
- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे:
- योजना को तुरंत लागू करें
- जिला स्तर पर निगरानी समितियां बनाएं
- सभी पात्र लोगों को समय पर सूचना दें
- भ्रष्टाचार और बिचौलियों से योजना को मुक्त रखें