Crime News: गालियां देते हुए जान से मारने की दी धमकी
प्रार्थी ने
कांकेर थाना में शिकायत दर्ज कराई कि वह शाम करीब 6 बजे अपने कार्यस्थल से अन्नपूर्णापारा होते हुए घर लौट रहा था। शीतला मंदिर के पास उसके दोस्त दिपेश खटवानी ने उसे आवाज दी, तो वह रुक गया। तभी आरोपी शेख शोयब उसके पास लिफ्ट मांगने आया। वह नशे की हालत में था। लिफ्ट नहीं देने पर वह पैसे मांगने लगा जब पैसे भी नहीं मिले, तो उसने गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। मारपीट की। विवेक को चोटें आईं। उसने तत्काल इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई।
आरोपियों को कोर्ट में किया पेश
Crime News: पुलिस ने धारा 296, 115(2), 351(2) के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी शेख शोयब (31) को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसका भाई शेख सिकंदर (33) भी घटना के समय उसके साथ था। दोनों ने मिलकर मारपीट की थी। आरोपी शोयब के पास से एक चाकू भी बरामद हुआ, जिसे वह घटना के वक्त अपने पास रखे था। इस आधार पर पुलिस ने मामले में 25 आर्म्स एक्ट की धारा भी जोड़ी।
दोनों आरोपियों को 28 जून 2025 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां अपराध अजमानतीय पाए जाने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। पूरी कार्रवाई कांकेर थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष नागर के नेतृत्व में की गई। इस टीम में उपनिरीक्षक सुरेन्द्र मानिकपुरी, प्रधान आरक्षक भुवन देहारी, आरक्षक शक्ति सिंह, पुरन लाल साहू, सरवन ठाकुर और महिला आरक्षक गणेश्वरी कोड़ोपी की भूमिका रही।